शाजापुर. न्यायालय द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शेख मुकीम पिता शेख हकीम उम्र 22 वर्ष निवासी नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी ओमकार सिंह पिता हरिबक्श सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी धोलपुर थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी जरीना बी पति शेख हकीम उम्र 45 वर्ष निवासी नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,