बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश मे आरोपी जयंतीलाल द्वारा महिला के साथ कि गई अश्लील हरकत को गम्भीर मानते हुए उसकी जमानत अर्जी को अस्वीकार कर उसे केंद्रीय जेल बड़वानी भेज दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई। मीडिया