October 23, 2021
नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा शैलेन्द्र पिता गोविंदसिंह राजपूत निवासी धरमपूरी जिला धार को धारा 363, 366, 376, 376(2)एन भादवि एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत