Tag: जिला बड़वानी

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा दयाराम जिला बड़वानी की धारा 376, 376(2)च, 376(2)एन, 342, 323, 506 भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक

महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाली आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने आदेश मे आरोपी मनीष पिता मंगल निवासी ग्राम टीटगरिया, नवलपुरा थाना ठीकरी जिला बड़वानी द्वारा फरियादीया के घर मे घुसकर बुरी नियत से पकड़कर नीचे गिरा देने और फरियादीया के साथ गलत हरकत कर छेड़छाड़

न्यायालय ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपी कुमार पिता नानसिंह बारेला जिला बड़वानी को धारा 305, 363, 366, 343 भादवि में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने

न्यायालय ने लूट करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आभा गवली अंजड, जिला बड़वानी ने लूट करने के आरोप में आरोपीगण मिथून उर्फ भययू पिता सुभाष निवासी रणगांव एवं सोनू उर्फ लखन पिता शंकर निवासी अंजड को धारा 392 भादवि में भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ जिला बड़वानी

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी पुनमचंद पिता ध्यानसिंग थाना ठीकरी, जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)एन, 376(2)आई भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी

टक्कर मारने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा कार से टक्कर मारने वाले आरोपी विशाल पिता कैलाश निवासी भीलखेड़ा बसाहट, जिला बड़वानी को धारा 279 भादवी में 500 रुपये , 338 में 1000 रुपये एवं एवं 3/181 मोटरयान अधिनियम में 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से

सट्टा लिखने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा आरोपी विक्रांत पिता भावराव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाड़ा, जिला बड़वानी को धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी सकाराम उर्फ सकलिया पित भुवानसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी दोंदवाडा थाना पलसूद जिला बड़वानी को धारा 363, 366(क), 376, 376 (2) एन, 376 (2) आई भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपी किशोर पिता सखाराम ब्राहम्णे उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गवला जुलवानिया जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री
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