भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी वीरेन्द्र कुमार परिहार उर्फ देवेन्द्र उम्र 24 वर्ष को धारा 376ए 376 (3) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की
भोपाल. जिला भोपाल के अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सोो एक्टि भोपाल के न्यायालय ने आरोपी बापूराव सोनो डेढ वर्ष की नाबालिग बालिका से गलत काम करने के आरोप में दोषी पाते हुए पॉक्सोे एक्ट में धारा 376 (कख) आईपीसी में शेष प्राकृत जीवनकाल तक आजीवन कारावास धारा 5एम6 पॉक्सो में दोहरा शेष प्राकृत जीवनकाल तक
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय एनडीपीएस के न्यायालय ने आरोपी सोमपाल कुचबुदिंया पिता मंशाराम कुचबुंदिया को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 8 माह सश्रम कारावास एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं नीरेन्द्रा श्र्मा
भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पाक्सो एक्टं के न्यायालय ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड के आरोपी को दोषी पाते हुए 354 भादवि 9ख /10 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी
भोपाल. जिला भोपाल के अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने आरोपी नीलेश राजपूत को नाबालिग बालिका का अपहरण करने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8,000 रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति में 4 माह के अतिरिक्ते कारावास से
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी देवीलाल उर्फ देवेन्द्रई को दोषी पाते हुए धारा 354 ए (1) भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने 10 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी बिरजू प्रजापति को दोषी पाते हुए धारा 376(2) भादवि एवं 376 (एबी) भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं 20.000रू के अर्थदंडए धारा 363 के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम
भोपाल. जिला भोपाल के न्याायालय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट भोपाल के न्याायालय ने अंतर राज्यीय गांजा तस्कर संतोष प्रधान को दोषी पाते हुए धारा 8 (सी) 20 (बी), (आईआई ) (बी) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी नीरेन्द्र
भोपाल. जिला भोपाल के न्याायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तनव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा करने वाले आरोपीगण दीपक माली, नितिन दतारे, रमन रजक, रविन्द्र चतुर्वेदी, गोपाल और विकास रेकरवार को दोषी पाते हुए धारा 147ए 332/149 ए 427/149 भादवि के अन्तरर्गत 01.01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500-1500
भोपाल. जिला भोपाल के मुख्या न्ययिक मजिस्ट्रेेट निशीथ खरे ने सांभर सींग की ट्राफी के मामले में प्यानरे मियां के बेटे शाहनबाज खान की जमानत निरस्त कर जेल भेजा। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने किया। जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी
भोपाल. जिला भोपाल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महजबीन खान के न्यायालय में अशोका गार्डन इलाके में फरियादिया के घर में रात्रि में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले आरोपी जुबेर अहमद द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है राज्य की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना परते
भोपाल. जिला भोपाल के न्यायालय प्रथम श्रेणी हर्षवर्द्धन रावत के न्यायालय में नुकीले हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी शेख इमरान एवं शेख ताहिर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी द्वारा उसे झूठे फसाये जाने की बात कही। अभियेाजन अधिकारी श्रीमती समीक्षा गुप्ता द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध धारा
भोपाल.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैरसिया श्रीमती तृप्ति शर्मा के न्यायालय में आरोपी कल्लू उर्फ कल्ला शाह उर्फ साईं बाबा उम्र करीबन 50 वर्ष नि. ग्राम उंदरई थाना गुनगा जिला भोपाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक आशीष तिवारी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अपराध