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मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शंकर पिता हरिनारायण लोधी, मुन्ना पिता हरिनारायण लोधी, भगतसिंह पिता हरिनारायण लोधी एवं गनेश पिता हरिनारायण लोधी सभी निवासी बमनी थाना- गौरझामर, जिला सागर को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1500-1500 रूपए अर्थदण्ड एवं धारा

विद्युत बिल की राशि का गबन करने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय राकेश कुमार ठाकुर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण के. के. विश्वकर्मा एवं नन्हेभाई दांगी, जिला सागर को धारा 409 भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ
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