Tag: जिला सागर

अवैध शराब व गौवंष का परिवहन करने वाले वाहनों को किया राजसात

सागर. न्यायालय- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य, जिला सागर के न्यायालय द्वारा अवैध परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 03 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 03 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत

मारपीट व दहेज की मांग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय  सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शुभम पिता राजेन्द्र अहिरवार उम्र लगभग 25 साल निवासी थाना केंट जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का

मारपीट करने वाले आरोपीगण को कठोर कारावास

सागर. न्यायालय सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मालथौन जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण पर्वत अहिरवार, तुलई अहिरवार, शंकर अहिरवार एवं भागीरथ अहिरवार को धारा 325/34 भादवी में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अनिल अहिरवार मालथौन द्वारा की

घर में घुस कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

सागर. न्यायालय आर.पी. मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  के न्यायालय में आरोपी अजय उर्फ अज्जू पिता गुलाब रैकवार उम्र 28 साल निवासी बंडा जिला सागर को  धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड से धारा 454 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 500 के अर्थदंड 

नाबालिक बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

सागर. न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी महेश अहिरवार पिता किशोरीलाल उम्र 35 साल निवासी ग्राम भैसा थाना केन्ट जिला सागर  को धारा 377 भादवि में आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 5/6 पॉक्सो  एक्ट में आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड  एवं

दुष्कृत्य के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय  प्रशांत निगम द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजय पिता हरिराम अहिरवार को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास व 3000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी

बाघ दिवस के अवसर पर अभियोजन अधिकारियों का हुआ सम्मान

सागर. बाघ दिवस के अवसर पर बीते रोज प्रियदर्शिनी गेस्ट हाउस भोपाल में जिला सागर के अभियोजन अधिकारियों का उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रमुख सचिव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म0प्र0 भोपाल प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। जिला अभियोजन

दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अनिल  चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी पप्पू पिता नन्ना चढ़ार उम्र 40 साल निवासी थाना भानगढ़, तहसील बीना, जिला सागर को धारा 376(1) भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मो. सादिक खान पिता शबीर खान उम्र लगभग 42 साल निवासी थाना गोपालगंज जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमान खातेकर ने

व्यपहरित कर नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय प्रशांत निगम द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने व्यपहरित कर नाबालिग से गलत काम करने वाले आरोपी रहीम खान को धारा 363,366 भादवि में 03-03 साल का सश्रम कारावास व 3000-3000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सों एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से

मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी को 6 माह का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय आशीष शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामदयाल अहिरवार पिता रिंखाई अहिरवार उम्र 28 साल निवासी इंद्रा काॅलोनी, नरसिंगढ़ थाना देहात, तहसील व जिला दमोह म.प्र. को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर

गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपीगण को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दंडित

सागर. न्यायालय शरद जोषी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण पवन पिता भरत पटेल उम्र 18 साल एवं भरत उर्फ भरतू पटेल पिता बाबूलाल पटेल उम्र 48 साल दोनों निवासी अंबेडकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये

लोहे की धारदार चाकू लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संतोष तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दशरथ पिता शिवदयाल अहिरवार निवासी विसरव थाना बांदरी जिला सागर को धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी

मारपीट करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण नन्दू पिता कुदउ प्रजापति, शषि पिता नन्दू प्रजापति एवं मोनू पिता नन्दू प्रजापति सभी निवासी मनोरमा वार्ड बीना जिला सागर को धारा 325 सह पठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 100-100 रू

महिला से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से किया गया दंडित

सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अषोक माली पिता गोरेलाल माली उम्र करीब 50 साल निवासी खिरिया वार्ड, बीना जिला सागर को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए  20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रू. 15000 (पंद्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष

मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने वाले आरोपी पति-पत्नि को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय रघुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीष, देवरी जिला सागर ने मृत्यू कारित करने वाले आरोपीगण पप्पू पिता रामचरण बसोर उम्र 43 साल और उमा रानी पति पप्पू बसोर उम्र 39 साल दोनो निवासी ग्राम बारहा थाना महाराजपुर, तहसील देवरी, जिला सागर म.प्र. के न्यायालय ने धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि मे ंदोषी

पत्नि से मारपीट करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भगवान दास कुशवाहा को धारा 498ए भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी

ट्रांसफार्मर का आयल चोरी करने वाले आरोपीगण को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अनिल चौहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण राम बाबू एवं रधुनाथ को धारा 136 विधुत अधिनियम में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जगदीष पिता फूलसिंग गौड़ उम्र 50 साल निवासी थाना महाराजपुर जिला सागर को धारा 458, 354, 354ए भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200-200 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय नीलेंद्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुजान यादव निवासी ग्राम चमारी जिला सागर म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
error: Content is protected !!