May 5, 2024

मारपीट व दहेज की मांग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय  सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी शुभम पिता राजेन्द्र अहिरवार उम्र लगभग 25 साल निवासी थाना केंट जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्त के विरूद्ध थाना केंट मे अंतर्गत धारा 498, 323, 506 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रति. अधि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसमें बताया गया कि अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देना बताया गया है। उक्त घटना के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी शुभम अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पुरखों का सपना पूरा करने का कर रहे हैं काम : बैजनाथ चंद्राकर
Next post अवैध शराब व गौवंष का परिवहन करने वाले वाहनों को किया राजसात
error: Content is protected !!