Tag: जेएमएफसी

लोक सेवक के साथ मारपीट करने पर 01-01 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा 1- प्रवीण शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा, उम्र 38 वर्ष, 2-प्रदीप शर्मा पिता लक्ष्मीणनारायण शर्मा, उम्र 42 वर्ष, 3-सुनील शर्मा पिता लक्ष्मीानारायण शर्मा उम्र 54 वर्ष, 4-अशोक शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 52 वर्ष, 5-गौरव शर्मा पिता सुनील शर्मा उम्र 25 वर्ष, 6- सुमन शर्मा पति सुनील शर्मा उम्र 32 वर्ष

दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने वाले पति एवं सास को 01-01 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा मितेश गुजरावत पिता विजयसिंह गुजरावत, उम्र 31 वर्ष एवं शीलाबाई पति विजयसिंह गुजरावत, उम्र 52 वर्ष निवासीगण कनाडिया रोड, मित्रबंधु कॉलोनी थाना कनाडिया इंदौर म0प्र0 को धारा 498-ए भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने

जबरन नातरे बैठाने की बात पर मारपीट करने वाले आरोपीगण पति-पत्नि को 02-02 वर्ष की सजा और जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी ऊंकार सिंह बंजारा पिता घासी बंजारा एवं राजूबाई बंजारा पति ऊंकार सिंह बंजारा निवासीगण देहरीपाल मोहन बडोदिया को धारा 327 भादवि में  02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, दिनांक 21/07/2016 को पीडिता ने थाना

मुकुट चोरी करने और उन्हें गलाकर चांदी की सिल्ली बनाने पर 2 आरोपियों को सजा

शाजापुर. न्यायालय विष्‍णु दुबे जेएमएफसी शुजालपुर के द्वारा आरोपी रमेशचंद्र पिता लक्ष्‍मीनारायण सोनी उम्र 52 वर्ष निवासी लौहार मोहल्‍ला तलेन जिला राजगढ को धारा 451, 380 भादवि में क्रमंश: 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्‍ड एवं आरोपी गोपाल पिता फूलचंद सोनी उम्र 21 साल निवासी भीलखेडा जिला शाजापुर को धारा 411

महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी प्रेमनारायण पिता देवीसिंह निवासी सोदना खेडी, मो0 बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादीयां ने अपने ससुर के साथ थाना लालघाटी पर आकर रिपोर्ट थी।

उचित मूल्‍य की दुकान पर गबन करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड

शाजापुर. न्यायालय धीरज कुमार जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  रामगोपाल पिता कुबंरलाल जी मीणा उम्र 58 साल निवासी सादनखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 409 भादवि में दोषी पाते हुये 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कमल गोयल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा

बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास ओर जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता अशोक पाटीदार ग्राम किलोदा को धारा 354 भादवि में  01 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती तुलसी मानकर, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 20/01/2015 को पीडिता ने थाना सलसलाई में इस बात की रिपोर्ट लिखाई कि,आरोपी जितेन्द्र  पिता

तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी अनिल पिता जीतमल पाटीदार निवासी ग्राम रंथभंवर जिला शाजापुर को धारा 337 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास व 1000 रू के अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास व 2000 रू के अर्थदण्ड  से  दण्डित किया गया। श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ

जान से मारने की नियत से हमला करने वाले एक और आरोपी को भेजा जेल

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी धीरज कुमार शुजालपुर द्वारा आरोपी समद बेग पिता सरदार बेग उम्र 49 वर्ष निवासी नरोला का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के

अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी  अतीक शॉह पिता लतीफ शॉह उम्र 27 वर्ष निवासी अवन्तिपुर बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 15/10/2020 को थाना प्रभारी अवन्तिपुर बडोदिया को मोबाईल पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्‍यक्ति मोटरसाईकिल पर अवैध

छल करने वाले आरोपी का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी कुमेर सिंह पिता उमराव सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी कृष्‍णानगर कॉलोनी शुजालपुर मण्‍डी का  दिनांक 15/10/2020 से 20/10/2020 तक का पुलिस रिमाण्‍ड स्‍वीकार किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 01/07/2020 को थाना शुजालपुर मण्‍डी पर आवेदक गोपीलाल सुर्यवंशी ने

दुष्‍कर्म के आरोपी को जेल भेजा

शाजापुर. न्यायालय  जेएमएफसी  शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविन्‍द पिता बद्रीप्रसाद निवासी लसुडलिया पताल का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया  कि, पीडिता ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना कालापीपल पर दिया कि, करीब 4 महिने पहले उसके पडोस की रहने वाली के घर पर वह मिलने गई

दुष्‍कर्म के आरोपी को भेजा जेल

शाजापुर. न्यायालय  जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी दिनेश पिता बद्रीलाल पूर्विया उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड नम्‍बर 01 बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 09/10/2020 को पीडिता ने थाना शुजालपुर सिटी पर एक लेखी आवेदन पत्र

मारपीट करने वाले एक और आरोपी को भेजा जेल

शाजापुर. न्यायालय  जेएमएफसी  शुजालपुर द्वारा आरोपी चॉद खॉ पिता बाबू खॉ उम्र 34 वर्ष निवासी कृष्‍णा नगर कॅालोनी शुजालपुर मण्‍डी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 19/01/2020 को रात करीब 11:30 बजे फरियादी गुफरान अपने घर वालों के साथ

स्थाई वारंटी को न्यायालय ने जेल भेजा

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी अमीन खां पिता अब्बस खाँ  निवासी जामनेर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि आरोपी अमीन खां के विरुद्ध न्यायालय में गोवंश परिवहन के अपराध का प्रकरण लंबित है।  विचारण के दौरान आरोपी के अनुपस्थित रहने पर  न्यायालय द्वारा

न्‍यायालय ने स्‍थाई वारंटी को जेल भेजा

शाजापुर. सहायक मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी रूघनाथ पिता नाथूलाल मालवीय उम्र 50 वर्ष निवासी केवडा स्‍वामी कॉलोनी जिला आगर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध न्‍यायालय में धारा 279, 337, 338 भादवि व धारा 39, 192, 146 मो. यान अधि. के 

चाकू से मारने वाले को भेजा जेल

शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी जुबेर खां पिता बाबू खां उम्र 27 वर्ष निवासी प्रेम नगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी का  जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 13.09.20 को सुबह 10:20 बजे फरियादी मुबिन

प्रताड़ित करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

शाजापुर.  न्यायालय जेएमएफसी  शुजालपुर द्वारा आरोपीगण राज उर्फ राहुल पिता बाबुलाल उम्र 29 वर्ष निवासी अरनियां कलां थाना अवंतीपुर बडोदिया हाल मुकाम फ्रिगंज शुजालपुर मण्‍डी,  पवन पिता आत्‍माराम उम्र 21 वर्ष ग्राम कमलिया थाना शुजालपुर मण्‍डी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,

चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी भेरूसिंह पिता नारायणसिंह विश्‍वकर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम ग्‍वाडा तहसील पचोर जिला राजगढ का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । सहा.जिला अभियोजन अधिकारी कमल गोयल शुजालपुर  ने बताया कि, घटना दिनांक 30/09/2020 को फरियादी घर के अंदर चाय नाश्‍ता करने चला गया। तब सुबह करीब 7:50 बजे

लोक सेवक के कार्य में बाधा उत्‍पन्‍न करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर.  न्यायालय जेएमएफसी  शुजालपुर द्वारा आरोपी घनश्याम पिता स्‍व.बंशीलाल माली उम्र 47 वर्ष निवासी नान्‍याखेडी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 26/09/2020 को फरियादी अशोक परमार पटवारी ने इस संबंध में एक लेखी आवेदन पत्र थाना शुजालपुर मंडी में दिया कि, वह हल्‍का
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