भोपाल. न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय द्वारा 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पाण्डाव झारिया को धारा 342, 376 भादवि एवं पाक्सो एक्टो में दोष सिद्ध किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के जुर्माने से दंडित किया गया। शासन की