बिलासपुर. बिलासपुर जिले में कोटपा अधिनियम के तहत धूम्रपान एवं तंबाकू मुक्त अभियान की शुरूआत शासकीय कार्यालयों से होगी। जिसमें सभी शासकीय कार्यालयों के बाहर धूम्रपान रहित क्षेत्र का बोर्ड लगाया जायेगा। धूम्रपान करते पाये जाने पर 200 रूपये का जुर्माना किया जायेगा। कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने टीएल की बैठक में विस्तृत जानकारी देते हुए