बिलासपुर. राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए दायर याचिका का निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता ने आयोजित परीक्षा में त्रुटी को लेकर अधिवक्ता के माध्यम से मामला कोर्ट में पेश किया था। मालूम हो कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षार्थियों ने त्रुटी पाई