March 24, 2026
दूसरा धर्म अपनाते ही समाप्त अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते

