सागर. शिव बालक साहू, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा पारित निर्णय में आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी रामेश्वर उर्फ रामू पटैल पिता दीपक पटैल निवासी – ग्राम ढाना थाना सुरखी जिला सागर (म.प्र.) को धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड
सागर.द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा हत्या के आरोपी देवेन्द्र सोनी पिता बृजलाल सोनी उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर हाल निवास विवेकानंद वार्ड, थाना मोतीनगर जिला सागर (म.प्र.) को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी श्री सौरभ डिम्हा वरिष्ठ एडीपीओ ने की।
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1.अनिल पिता देवीलाल उम्र 28 वर्ष 2. क्षमाबाई पति देवीलाल उम्र 60 वर्ष निवासीगण पाड़लिया को धारा 498 ए भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपयें का अर्थदण्ड एवं धारा 304 बी भादवि में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी सोनू उर्फ जितेन्द्र सेन पिता शंकरलाल सेन उम्र 26 साल निवासी शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 /- रूपयें अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी राधेश्याम पिता बदनसिंह निवासी ग्राम कडरिया का पुरा पोस्ट गोहरा तहसील मेहगांव जिला भिंड का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आवेदिका सजनबाई ने एक शिकायती आवेदन पत्र दिया था जिस पर से जांच उपरांत थाना लालघाटी द्वारा