August 3, 2021
नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष की सजा

भोपाल. आज दिनांक को न्यायालय धर्मेश भट्ट, अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अशोक कुमार उम्र 38 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि एवं 9 एम/10 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण