बिलासपुर. बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने जिले के राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों की ली बैठक।धारा 144 के तहत जारी आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए.सोशल डिस्टेंसिंग एवं बिना मास्क पर कड़ाई से कार्यवाही की जाएगी.निर्देश की अवहेलना पर एफ आई आर भी किए जाएंगे.राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व
बिलासपुर. बिलासपुर जिले की सीमा में धारा 144 लागू करने के बाद प्रशासन और पुलिस की बात तो दूर कुछ कलेक्टर भी शायद इसे भूल गए हैं। अगर जिले में लागू 144 धारा का ही पालन प्रशासन पूरी शिद्दत से करा लेता। तो भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की उपेक्षा से कोरोना संक्रमण के फैलने
बिलासपुर. पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रतनलाल डांगी ने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को धारा 144 का उलंघन करने वालों और अकारण व बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटने के साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। श्री डांगी ने कहा है कि रेंज अंतर्गत
बिलासपुर. जिला कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने होली से पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन तय करते हुए आदेश जारी कर दिया है। होली मिलन व सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। होलिका दहन में पूरे नियम का पालन कर 5 लोग उपस्थित रहेंगे। सभी पर्यटन स्थल आगामी आदेश तक बंद। सार्वजनिक जगहों पर
बिलासपुर.लॉकडाउन और धारा 144 का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस व नगर निगम की उड़नदस्ता की 2 संयुक्त टीम बनाकर रवाना कर दी गई है. यह टीम बाजार और सड़कों पर लगातार नजर रख रही है. इनका काम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों, बिना मास्क सड़क पर घूमने
बिलासपुर.कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर संपूर्ण जिले में लॉक डाउन कर सभी प्रकार के स्थलों जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हैं प्रतिबंधित कर दिया गया है बिलासपुर जिले को ग्रीन श्रेणी में रखने के पश्चात कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय-समय पर नियमों में बदलाव किए
बिलासपुर. कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव हेतु जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा आगामी 17 मई 2020 तक संपूर्ण जिले में धारा 144 लगा दी गई है आवश्यक सेवाओं को छोड़कर विभिन्न प्रकार के स्थलों जहां जनसामान्य एकत्रित होते हों प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन करना
बिलासपुर.कोरोना वायरस के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा कर 17 मई 2020 तक कर दिया गया है। एवं संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर सभी प्रकार के स्थलों जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हैं प्रतिबंधित कर दिया गया है बिलासपुर जिले को ग्रीन श्रेणी में रखने के पश्चात कोरोना
बिलासपुर. लाक डाउन और धारा 144 का सख्ती से पालन कराने वाली पुलिस के बच्चे ही नियम तोड़ रहे. बुधवार को पुलिस लाइन में जन्मदिन मनाने के बाद दो एक्टिवा में घूम रहे एक किशोरी व तीन किशोरों को पुलिस ने पेट्रोलिंग वाहन से पीछा कर पकड़ा । पुलिसकर्मियों के बच्चे होने की बात सामने
बिलासपुर.कोरोना वायरस(kovid-19) के कारण प्रदेश में लॉक – डाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए बिलासपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है और धारा 144 का उल्लंघन करने वालो पर लगातार कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में दिनांक 27-03-2020 को थाना मस्तूरी में भी सार्वजनिक जगह पर ग्रामीणों द्वारा भीड़ लगा कर बैठने
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर आमजन को धारा 144 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जरूरी एहतियात बरतने के संबंध में समझाईश दी गई। उन्होंने कोरोना वायरस के लक्षण जैसे लगातार बुखार रहना ,सर्दी
नई दिल्ली. जम्मू और कश्मीर से भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब घाटी में हालात सामान्य होने लगे हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है. दोनों ही नए केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आ जाएंगे. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने