May 5, 2024

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एसपी ने जिले के राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों की ली बैठक

बिलासपुर. बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने जिले के राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों की ली बैठक।धारा 144 के तहत जारी आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए.सोशल डिस्टेंसिंग एवं बिना मास्क पर  कड़ाई से कार्यवाही की जाएगी.निर्देश की अवहेलना पर एफ आई आर भी किए जाएंगे.राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग पांच टीमें बनाई गई।सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाने एवं भीड़ से बचने के लिए माइक के माध्यम से सभी क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कराया जाए एवं नहीं मानने वालों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाये।पुलिस अधीक्षक  द्वारा इस दौरान यह भी निर्देशित किया गया ।की इस पूरी कार्रवाई के दौरान निगम की टीम को भी साथ में रखा जाए और ऐसे प्रतिष्ठान व दुकान जो इन नियमों का पालन नहीं करते उन्हें सील करने की भी कार्रवाई की जाए। विभिन्न प्रकार के पब्लिक ट्रंसपोर्ट जैसे ऑटो , बस आदि में भी निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठे यह सुनिश्चित किया जाए।पुलिस के सभी अधिकारी और जवान स्वयं भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क एवं अन्य आवश्यक precautions लें।थानों में अनावश्यक भीड़ भाड़ होने से भी रोके. थाना परिसरों में प्रार्थी/पीड़ितों के साथ अधिक से अधिक  एक अतिरिक्त व्यक्ति allow करें।
कोविड-19 कोरोना के मद्देनज़र बिना मास्क वाहन चालकों पर यातायात की कार्यवाही  : पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर  प्रशांत अग्रवाल की बैठक में कोविड-19 को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए । निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  रोहित बघेल को भी यातायात सम्बन्धी निर्देश प्राप्त हुए।आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात)  रोहित बघेल द्वारा यातायात मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले पांचो थानों तिफरा, मंगल, लिंकरोड, कोतवाली, सरकंडा के प्रभारी निरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों को “कोविड-19” के नियमों का स्वयं पालन करते हुए, वाहन चालकों को मास्क का धारण कर वाहन चलाने व बिना मास्क पर कार्यवाही के निर्देश दिया गया।यातायात पुलिस की कार्यवाही के अंतर्गत यात्री वाहन चालक एवं परिचालक व डीजल ऑटो, पैट्रोल ऑटो वाहन चालक एवं मालवाहक वाहन के चालक एवं परिचालकों को बिना मास्क धारण किये पाए जाने पर महामारी अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।डीजल ऑटो एवं पैट्रोल ऑटो चालकों को यातायात पुलिस की सख्त हिदायत दी जाती है कि वे निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी अपने वाहन में ना बैठाए एवं बिना मास्क लगाए चालक एवं सवारी दोनो परिवहन ना करें।कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) के निर्देशानुसार पांचो थाना अंतर्गत निर्धारित मोटर साइकिल पेट्रोलिंग जिनमें एलाउंसमेंट की सुविधा के साथ एवं चार पहिया वाहन पेट्रोलिंग जिसमें पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से निरंतर पेट्रोलिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने अनिवार्य रूप से मास्क लगाने एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश अनुसार निर्धारित समय में दुकाने बंद करने संबंधी एलाउंसमेंट आम जनता को जागरूप किया जा रहा हैं।

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