भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पाक्सो एक्टं के न्यायालय ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड के आरोपी को दोषी पाते हुए 354 भादवि 9ख /10 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी