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घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती गलत काम करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम शाजापुर म0प्र0 द्वारा आरोपी गोरधन सिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुंजारिया को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रू के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 450 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और रु. 500 के

रिश्वत की मांग करने वाले भ्रष्ट पटवारी को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्यायालय, भ्रष्टााचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी जमील खान पटवारी हल्का नंबर 17 जहांगीरपुरा, तहसील बडौद जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के जुर्माने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा
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