शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. अखिलेश पिता लखमीचंद्र कंजर, 2. पप्पु पिता कंवरलाल कंजर, 3. मुकेश पिता रमेश कंजर निवासीगण ग्राम देवडा जिला शाजापुर को धारा 307/34 भादवि में 7-7 वर्ष की सजा एवं 1000-1000 रू के अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि में 6-6 माह की सजा एवं 500-500
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण अनिल खाती पिता माखनसिंह खाती व गजराज खाती पिता माखनसिंह खाती निवासीगण – पोलाय कलां अवन्तिपुर बडोदिया जिला शाजापुर को दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी
शाजापुर. षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार नामदेव, जिला शाजापुर म0प्र0 द्वारा आरोपी लालूगिरी गोस्वामी पिता सिद्धनाथ गिरी, उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चौंसला कुल्मी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवान कारावास व रु.2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि,
शाजापुर. षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपीगण भगवान सिंह पिता उमराव सिंह निवासी काशीनगर हाल मुकाम ग्राम रहेली जिला शाजापुर, कमल सिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर शाजापुर, देवी सिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर जिला शाजापुर, कमल पिता उमराव सिंह गुर्जर निवासी ज्योति नगर शाजापुर को धारा 367 भादवि में दोषी पाते
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविंद भिलाला पिता भवंरलाल भिलाला उम्र 21 साल निवासी ग्राम बेहरावल थाना कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि श्री
सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण नोनेलाल पिता तरवर गौंड़ उम्र 52 वर्ष, भगवान दास पिता तरवर गौंड़ उम्र 42 वर्ष, दलसिंह पिता नौनेलाल गौंड़ उम्र 26 वर्ष, डेलनसिंह पिता नौनेलाल उम्र 20 वर्ष, कल्याण पिता नौनेलाल उम्र 22 वर्ष, श्यामरानी पत्नी नौनेलाल गौंड़ उम्र
शाजापुर. न्यायालय धीरज कुमार जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी रामगोपाल पिता कुबंरलाल जी मीणा उम्र 58 साल निवासी सादनखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 409 भादवि में दोषी पाते हुये 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कमल गोयल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश, सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गजेन्द्र सिंह ठाकुर पिता माखन सिंह ठाकुर उम्र 32 साल, निवासी ग्राम पड़ारसोई, थाना राहतगढ़, जिला को धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 294 भादवि में 03 माह
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी दिनेश पाठक पिता कुंजीलाल पाठक, लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक, आशीष पिता दिनेश पाठक, मुकेश पिता बाबूलाल पाठक, कपिल पिता बद्रीप्रसाद पाठक, राधेश्याम पिता कुंजीलाल पाठक निवासीगण ग्राम श्यामपुर शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 304 भाग-1 / 149, भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी शंकर आदिवासी पिता मोतीलाल उम्र 24 साल निवासी संत रविदास वार्ड, खुरई थाना खुरई जिला सागर म.प्र. को धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी अजय धोबी पिता भारत सिंह धोबी उम्र 19 साल निवासी ग्राम टिटवास शुजालपुर जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा 5एल/6 पॉक्सो में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय न्यायालय
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम बड़वानी के सत्र प्रकरण क्रं. 104/2019 के अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा जमीन विवाद कोे लेकर अपने भाई-भतीजों की हत्या करने के आरोप में आरोपी बंदरिया पिता भीलू, मंशाराम पिता बंदरिया, काशीराम पिता बंदरिया, मांगीलाल पिता बंदरिया, अखिलेश पिता बंदरिया, सपीत पिता बंदरिया निवासी
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधवा न्यायाधीश विजयसिंह कावछा सेंधवा द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 106/2019 में निर्णय में आरोपी तिरासिंग उर्फ गुडिया निवासी फुलज्वारी कुंडिया फाल्या थाना निवासी जिला बड़वानी को धारा 302, 201 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 5000/- हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी संजयपाल मोरे सहायक
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. अर्जुन पिता सरदारसिंह धाकड उम्र 22 साल निवासी ग्राम गोपी तलाई थाना लटेरी जिला विदिशा 2. राकेश पिता राजाराम परमार उम्र 27 साल निवासी अरनियां दाऊद तह.आष्टा जिला सीहोर 3. दिवान पिता सोमपाल जाति भील उम्र 23 साल निवासी भैसाकराई जिला झाबुआ 4. वरदीचंद
सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय में आरोपी अरविंद दुबे पिता सहदेव उम्र 28 साल निवासी ग्राम चितोरा थाना सुरखी , जिला सागर को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से एवं धारा 506 भाग-2 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक साहब द्वारा आरोपी सखाराम पिता भुवानसिंह को धारा 363, 366, 376(1), 376(2)एन भादवि, एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी इंदिरा चौहान द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनाक
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक द्वारा आरोपी गोलू पिता विक्रम डावर निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4, 11, 12, 13, 14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा की गई।
बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा श्रीमान विजयसिंह कावछा साहब द्वारा आरोपी कमल पिता भागचंद जमरे उम्र 25 वर्ष निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4,11,12,13,14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा
शाजापुर. न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी सलमान खां पिता नजीब खां उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मगरा जिला सुल्तानपुरा उ.प्र. को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्ड , धारा 354 भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 9एम/10 पॉक्सों
सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त विशाल अहिरवार का प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार