हत्या करने वालेे 6 आरोपियों को जीवन भर जेल में रहने की सजा एवं जुर्माना
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम बड़वानी के सत्र प्रकरण क्रं. 104/2019 के अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा जमीन विवाद कोे लेकर अपने भाई-भतीजों की हत्या करने के आरोप में आरोपी बंदरिया पिता भीलू, मंशाराम पिता बंदरिया, काशीराम पिता बंदरिया, मांगीलाल पिता बंदरिया, अखिलेश पिता बंदरिया, सपीत पिता बंदरिया निवासी खिरणी फल्या ग्राम पोखलिया, जिला बड़वानी को धारा 302, में आजीवन कारावास सजा एवं 1000-1000 रूपये जुर्माना एवं अरोपी बंदरिया, मंशाराम, काशीराम, अखिलेश, मांगीलाल, सपीत को धारा 307 भादवि में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं आरोपी बंदरिया, मंशाराम, काशीराम, अखिलेश, मांगीलाल, सपीत को धारा 147 में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 100-100 रूपये जुर्माना धारा 148 भादवि में 02-02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 100-100 रूपये जुर्माना आरोपीगण काशीराम, अखिलेश एवं मांगीलाल को धारा 25(1)(बी)बी आयुध अधिनियम में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 100-100 रूपये से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। महेश पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 27.05.2019 की है। मृतक हरलिया एवं आरोपी बंदरिया का जमीन को लेकर पिछले करीब 08 वर्ष से झगड़ा चल रहा था। घटना दिनांक को करीब 10 बजे फरियादीया के लड़के रामलाल और हरसिह झगडे वाली जमीन पर उखर (बखर) चलाने गये थे तभी आरोपी बंदरिया उनके लडके मंशाराम, काशीराम, मांगीलाल, अखिलेश, कमलेश, सपीत को एक साथ लेकर वहा खेत मे आया इन सभी के हाथ में धारिया तलवार व लाठीया थी आरोपी बंदरिया फरियादीया के लडके रामलाल व हरसिह को बोल रहा था कि तुम झगडे करवाते हो आज तुम सबको जान से ही मार देंगे ऐसा कहते हुये आरोपी मंशाराम ने रामलाल के गर्दन एवं दाहिने हाथ पर तलवार मारी जा रामलाल के दाहिने तरफ गर्दन मे लगी जिससे रामलाल वही गिर गया। आरोपी अखिलेश ने भी रामलाल को लठ्ठ मारी। आरोपी सपीत ने हरसिंह को धारिया मारा, फरियादीया के जोर जोर से चिल्लाने पर उसका पति हरलिया, लड़का शोभाराम व बहु बायसीबाई ओर सेम्पू बीच-बचाव करने आये तो आरोपी बंदरिया ने हरलीया और शोभाराम को सिर पर लाठी से मारा जिससे हरलीया भी वही गिर गया फिर दारासिंह, चुन्नीलाल और प्रकाश भी दोड़कर बीच बचाव करने आये तो आरोपी कमलेश ने प्रकाश को सिर मे लठ्ठ मारा जिससे प्रकाश वही पर गिर गया। चुन्नीलाल को मांगीलाल ने धारिया सिर मे मारा वो भी वही गिर गया तो काशीराम ने भी धारिया चुन्नीलाल को मारा जो बाये कोहनी पर लगा फिर अखिलेश, कमलेश तथा बंदरिया ने चुन्नीलाल व दारासिंह को लाठियो से मारा। बाद मे बंदरिया अपने सभी लड़को को लेकर भाग गया। फरियादीया ने पास मे जाकर देखा तो रामलाल ओर चुन्नीलाल की मौत हो चुकी थी तथा हरलीया, प्रकाश, शोभाराम, दारासिंह व हरसिंह गंभीर घायल पड़े थे। उसके बाद फरियादीया ने अपने परिजनो तथा गांववालो को घटना के बारे मे बताया। फरियादीया की रिपोर्ट पर से थाना सिलावद पर अपराध क्रं. 87/19 धारा 302, 307, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया। उक्त प्रकरण को प्रशासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में चिन्हित किया गया।