सागर. विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस एक्ट संजय अग्रवाल सागर के न्यायालय ने अवैध गांजा रखने वाले दो आरोपीगण प्रीतम अहिरवार पिता नन्ना अहिरवार उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम हिंगवानी तहसील बटियागढ़ जिला दमोह तथा गजराज अहिरवार पिता गफलुआ अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी देवपुर थाना बकस्वाहा जिला छतरपुर को दोषी पाते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा
सागर. न्यायालय प्रमोद कुमार, विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो एक्ट) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष रहली जिला-सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल पिता दामोदर वाल्मीकि उम्र 22 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली जिला-सागर को नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास का आरोपी पाते हुए भादवि की धारा 377 सहपठित धारा 511 के अपराध में
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटू उर्फ कृष्ण अवतार पिता ठाकुर प्रसाद रैकवार उम्र 24 साल, निवासी वार्ड क्रं. 05 रामनगरी रहली जिला सागर को धारा 376(अ),(बी) भादवि मे 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सोनू पटैल (काछी) उर्फ चन्द्र बाबू पिता गंधर्व कुशवाहा उम्र 23 साल, निवासी मीरखेडी थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गुल्लू उर्फ संतोष पटैल पिता स्व. गुलाब पटैल उम्र 31 साल, निवासी चारोदा खिरिया थाना मालथौन, हाल गुप्ता गार्डन गुलौआ थाना छोटी बजरिया बीना जिला सागर को धारा 452 भा.द.सं. में 02 वर्ष के
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी बिजेंद्र पिता कालूराम पटेल उम्र 29 साल, निवासी ग्राम चितौरा, थाना सुरखी जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपए
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुनील पिता मगन रैकवार उम्र 25 साल, निवासी छात्रावास के पीछे, बांदरी थाना बांदरी जिला सागर को धारा 363 भा.दं.सं. में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(अ.क)