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नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को न्याायालय ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई

भोपाल. न्यायालय श्रीमती वंदना जैन अपर सत्र न्याायाधीश के न्यांयालय ने 08 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पिता तुलसीराम मालवीय उम्र 36 वर्ष को धारा 376 भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास प्राकृतिक जीवनकाल तक एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की

मारपीट कर नाक की हड्डी तोड़ने वाले आरोपियों को हुई 1 साल की सजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ सुश्री आभा गवली़ द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप में आरोपीगण दिपक पिता घनश्याम, राहुल पिता घनश्याम एवं घनश्याम पिता बाउ निवासीगण ग्राम धनोरा, थाना ठिकरी, जिला बड़वानी को धारा 325/34 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन

नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. सेंधवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी आशाराम पिता अना निवासी धवलाकुआ फल्या ग्राम बोरली, जिला बड़वानी को धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं

शादी का झांसा देकर छेडछाड करने वाले आरोपी को कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी निहाल पिता हुकुमचंद कोरी उम्र 20 वर्ष निवासी चंद्रषेखर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का

पैसों के लेन-देन पर से हत्या कारित करेन वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

सागर. न्यायालय पंकज यादव चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी आषीष सिंह पिता सुरेन्द्र कुमार जाट उम्र 30 वर्ष निवासी शांति विहार कॉलोनी थाना मकरोनिया जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व

मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर हड्डी तोड़ने वाले आरोपी को जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय बडवानी रौनक पाटीदार द्वारा अपने फैसले मे मोटर सइकिल से टक्कर मारने के आरोपी में आरोपी प्यारसिंह पिता दुरसिंह निवासी मनकुई पुराना थाना पानसेमल जिला बडवानी को धारा 337,338 भादवि मे कुल 1500 रूप्ये के जुर्माने से दंडित किया गयां। आभियोजन की ओर पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला लोक

लकड़ी से सिर पर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को 3 माह की सजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने वाले आरोपी बांसीराम पिता नरसिह निवासी ग्राम किराडिया फल्या थाना निवाली जिला बडवानी को धारा 294, 323, 506 भादवि के प्रकरण धारा 323 मे 03 माह कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से दंडित किया । आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल

अवैध रूप से स्प्रिट शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध रूप से स्प्रिट शराब परिवहन करनेवाले आरोपी औगेश उर्फ ओगा पिता दामा मोरे निवासी केलअम्बा कोयडिया खोदरा फलिया को धारा 34ए एवं 49ए म.प्र आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक

चोट कारित करने वाले आरोपी को किया गया दंडित

सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन चढ़ार को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ ने की।

नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

भोपाल. न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय द्वारा 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पाण्डाव झारिया को धारा 342, 376 भादवि एवं पाक्सो एक्टो में दोष सिद्ध किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के जुर्माने से दंडित किया गया। शासन की

छेड़छाड़ करने वाला आरोपी कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी संजू जाटव पिता बलराम उम्र 22 साल निवासी बंगरा थाना माधवगढ जिला जालौन उ.प्र. को धारा 354ए भादवि में 03 माह 10 दिन के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से

नाबलिग बालक के साथ आप्राकृतिक संभोग करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपीगण राजकुमार अहिरवार पिता काशीराम अहिरवार उम्र 29 साल एवं शुभम उर्फ स्वामी अहिरवार पिता काशीराम अहिरवार उम्र 25 साल दोनो निवासी अंतर्गत थाना मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को धारा 5 एल सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण

सिंचाई के पाईप चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा खेत से सिचाई के पाईप चोरी करने के आरोप मे आरोपी दिनेश पिता सातनलाल निवासी ग्राम तलून थाना बडवानी को धारा 379 भादवि के तहत भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया

नाबालिग को बहला-फुसला के ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी भागसिंह पिता भल्लू उर्फ गुलझारी लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी थाना बण्डा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी

मारपीट करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण नन्दू पिता कुदउ प्रजापति, शषि पिता नन्दू प्रजापति एवं मोनू पिता नन्दू प्रजापति सभी निवासी मनोरमा वार्ड बीना जिला सागर को धारा 325 सह पठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 100-100 रू

जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

भोपाल. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. महजबीन खान ने जबरदस्ती शा‍रीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी रवि जाटव की जमानत निरस्त कर जेल भेजा। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने किया। एडीपीओ सुश्री दिव्याा शुक्लान ने बताया कि फरियादिया ने थाना गोविंदपुरा थाने पर रिपोर्ट लेख कराई

अवैध रूप से स्प्रिट शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध रूप से स्प्रिट शराब परिवहन करनेवाले आरोपी औगेश उर्फ ओगा पिता दामा मोरे निवासी केलअम्बा कोयडिया खोदरा फलिया को धारा 34ए एवं 49ए म.प्र आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। आभियोजन की ओर पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला लोक

अवैध शराब ले जाने वाले अभियुक्तगण की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण अजीत कोरी पिता बाबूलाल कोरी एवं संदीप यादव पिता बबलू यादव दोनों निवासी जबलपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा।

पत्नि की अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्टल करने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा ने दहेज के लिये प्रताडित कर पत्नि की अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर मारपीट करने वाले आरोपी पति अमित झारिया की जमानत निरस्तर कर जेल भेजा। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव ने किया। एडीपीओ सुश्री

लोहे की छड़ से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 6-6 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय रोहित कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय मालथौन के न्यायालय ने आरोपी मोहन धानक उम्र 53 साल एवं हनुमत पिता मोहन धानक उम्र 28 साल दोनों निवासी मडैया माफी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास
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