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अपनी पत्नि को कुल्हाडी मारकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर अनिल कुमार नामदेव के द्वारा आरोपी कमल उर्फ कमल सिंह प्रजापति पिता नाथूलाल प्रजापति उम्र 44 वर्ष निवासी निपानिया धाकड को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सुश्री प्रेमलता सोलंकी, उपंसचालक (अभियोजन) जिला शाजापुर

महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति ठाकुर सागर की न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी आशीष पिता मरी उर्फ दीनदयाल चढ़ार उम्र 23 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना जैसीनगर जिला सागर को भादवि की धारा 354 अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड दंडित करने का आदेश पारित किया। अभियोजन

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. अपर सत्र न्यायालय डी.पी. सिवाच देवरी जिला सागर की न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता से छेड़छाड़ करने के आरोपी ओमप्रकाश दुबे पिता सुरेश कुमार दुबे उम्र 27 वर्ष निवासी खमरिया थाना सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा भादवि की धारा 452 के तहत 2 वर्ष

नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय  हेमंत कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट तहसील बीना जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी रवि रजक पिता मनोहर रजक उम्र 29 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत बीना जिला सागर को धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा

घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

शाजापुर. न्यायालय मुख्य  न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी दिनेश गुर्जर पिता मदन सिंह गुर्जर आयु 28 साल नि0 हरण गांव जिला शाजापुर म0प्र0 को भारतीय दण्ड  संहिता की धारा 452 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित

अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सागर के न्यायालय ने अवैध रूप से गांजा रखने के आरोपी रोशन उर्फ मंझले कुरैशी पिता मोहम्मद कुरैशी उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड क्र.-12 राहतगढ़ थाना राहतगढ़ जिला सागर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(ii)(B) अंतर्गत 13 माह 6 दिवस के सश्रम कारावास व

मोटरसाईकिल चोर को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी खुरई जिला-सागर के न्यायालय ने मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी भूरा उर्फ गोविंद पिता गंगाराम अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी खिमलासा जिला सागर को भादवि की धारा 379 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय शाजापुर द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अर्जुन पिता देवी सिंह, निवासी ग्राम गिराना थाना सलसलाई जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व रु.2000/- के अर्थदण्ड तथा भा.द.सं. की धारा  376(3) में 20 वर्ष का सश्रम

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी विजय पिता धनीराम काछी उम्र 35 वर्ष निवासी अंतर्गत तहसील व थाना गढ़ाकोटा, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आशीष त्रिपाठी ने शासन का पक्ष रखा।

नाबालिग को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नरेन्द्र पिता सीताराम बंसल़, उम्र 19 साल तथा गोविंद दास पिता हरिदास गौड़ उम्र 18 वर्ष दोनों निवासी अंतर्गत थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से विशेष लोक

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- श्रीमती दीपाली शर्मा विशेेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी नीरज लोधी पिता बहादुर सिंह लोधी उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना सानौधा जिला सागर को धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि में 2

आरोपी के उपेक्षापूर्ण कार्य से महिला की मृत्यु होने पर आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री रिषु भगत, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी विक्रम दांगी पिता रामचरण दांगी उम्र 31 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 304ए, 456 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती दीपाली शर्मा विशेेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी रोशन रैकवार पिता तुलसीराम रैकवार उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी खुरई जिला सागर को धारा 354 भादवि एवं धारा 3(2)(v-क) एस.सी. एस.टी. एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित

मारपीट कर जान से खत्म करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण दीपेश चौधरी, गुड्डू चौधरी, पप्पू उर्फ भगवानदास चौधरी एवं राजकुमार चौधरी सभी निवासी सूबेदार वार्ड, जिला सागर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 449 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के

दुष्कर्म के आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय रामगोपाल प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर ने सामूहिक दुष्कर्म के चिन्हित जघन्य व सनसनीखेज मामले में दोनों आरोपियों थाना सुरखी जिला सागर अंतर्गत निवासी सोनू पिता प्रताप उर्फ चुटकी पटैल उम्र 20 साल को भादवि की धारा 376(1) अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड तथा कमलसींग उर्फ हल्ले

लाठी से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी नंदू उर्फ कुलदीप पिता प्रकाश आदिवासी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम धवई थाना केसली जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ

बलात्कारी को मिला 10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना ने बलात्कार के एक मामले में अभियुक्त आकाश घाबरिया पिता रवि घाबरिया उम्र 22 वर्ष निवासी बीना जिला सागर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 21 सितंबर 2020 की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर की है जहां

पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चंदन सिंह बुंदेला पिता हरनाम सिंह बुंदेला उम्र 65 वर्ष, हाल निवासी संजयनगर, देवरी थाना देवरी जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की

नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने वाले आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय प्रमोद कुमार, विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो एक्ट) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष रहली जिला-सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल पिता दामोदर वाल्मीकि उम्र 22 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत रहली जिला-सागर को नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास का आरोपी पाते हुए भादवि की धारा 377 सहपठित धारा 511 के अपराध में

मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1 -1 वर्ष की सजा ओ जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. चंदरसिंह पिता ईश्‍वरसिंह मेवाडा उम्र 68 साल, 2. लक्ष्‍मण सिंह चंदरसिंह मेवाडा उम्र 28 साल, 3. पार्वतीबाई पति चंदरसिंह मेवाडा उम्र 60 साल निवासीगण भैसायानागिन जिला शाजापुर म.प्र.  को धारा 323 भादवि दो शीर्ष में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500  रूपयें के
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