May 2, 2024

मोटरसाईकिल चोर को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री आरती आर्य न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी खुरई जिला-सागर के न्यायालय ने मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी भूरा उर्फ गोविंद पिता गंगाराम अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी खिमलासा जिला सागर को भादवि की धारा 379 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की। दिनांक-24/04/2018 को 11 बजे की बात है फरियादी मनोज राठौर पथरिया जेगन में शादी का खाना बनाने लखन तिवारी के यहॉं गया था। खाना बनाने का आर्डर पूरा कर फरियादी अपनी मोटरसाईकिल एच.एफ. डीलक्स को लेकर पेट्रोल डलवाने खिमलासा आया था तो पेट्रोल डलवाकर आते समय फरियादी को रास्ते में उसके गांव तोड़ा काछी के प्रकाश के यहॉं आने वाला खिमलासा का गोविंद उर्फ भूरा नारायणी मंदिर के सामने मिला जिसे फरियादी पहले से जानता है। वह फरियादी की मोटरसाईकिल रूकवाकर उस पर बैठ गया और कहने लगा कि उसे भी खुरई काम से जाना है त बवह खिमलासा से गोविंद उर्फ भूरा अहिरवार को अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर आया जैसे ही मनोज नई बस्ती खिमलासा छात्रावास के पास पहुॅंचा तो मनोज पेशाब लगने से गाड़ी रोककर उसने पीछे बैठे भूरा उर्फ गोविंद अहिरवार से कहा कि उतरो मैं पेशाब करके आता हूॅं तब मनोज मोटरसाईकिल खड़ी कर गाड़ी में चाबी लगी छोड़कर पेशाब करने चला गया। मनोज पेशाब करके लौटकर आया तो उसे न तो भूरा उर्फ गोविंद दिखाई दिया और न ही उसकी मोटरसाईकिल। मनोज की मोटरसाईकिल भूरा उर्फ गोविंद चोरी कर ले गया। मोटरसाईकिल कीमती करीब 51000 रूपये की थी। मनोज 24/04/2018 से 09/05/2018 तक अपनी मोटरसाईकिल एवं भूरा उर्फ गोविंद अहिरवार को ढुंढता रहा जो नहीं मिलने पर थाना पर मोटरसाईकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी के विरूद्ध थाना खिमलासा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त भूरा उर्फ गोविंद अहिरवार से मोटरसाईकिल जप्त हुई। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भूरा उर्फ गोविंद अहिरवार को 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया।

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