सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी छोटू उर्फ कृष्ण अवतार पिता ठाकुर प्रसाद रैकवार उम्र 24 साल, निवासी वार्ड क्रं. 05 रामनगरी रहली जिला सागर को धारा 376(अ),(बी) भादवि मे 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविंद भिलाला पिता भवंरलाल भिलाला उम्र 21 साल निवासी ग्राम बेहरावल थाना कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि श्री
शाजापुर. न्यायालय सत्र न्यायाधीश शाजापुर के द्वारा आरोपी अर्जुन सिंह पिता हिन्दू सिंह गुर्जर आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव थाना लालघाटी जिला शाजापुर को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपीगण राजेश पिता हिन्दू् सिंह गुर्जर आयु
सागर. न्यायालय-श्रीमती नीतूकांता वर्मा, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की का बलात्कार करने वाले आरोपी रामगोपाल दांगी पिता रामनाथ उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम अंतर्गत थाना बण्डा जिला सागर को दोषी पाते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में आजीवन कारावास एवं पाॅंच हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा भादवि की
सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीष एन.डी.पी.एस., सागर के न्यायालय ने गांजे की अवैध तस्करी करने वाले तीन आरोपीगण राजू गुरू उर्फ ऋतुराज उर्फ राजा पिता कोमल गुरू उम्र 29 साल निवासी अंकुर काॅलोनी थाना पदमाकर नगर सागर, कमलेष पटेल पिता फूलन पटेल उम्र 46 वर्ष निवासी चनौआ बुजुर्ग थाना गढ़ाकोटा जिला सागर एवं अनुराग
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी शंकरलाल पुत्र अमरसिंह बागरी, उम्र 55 वर्ष, नि. कृष्णानगर शुजालपुर मण्डी को धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड , धारा 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड तथा धारा
सागर. न्यायालय-श्रीमती निधि सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रदीप उर्फ भपलू पिता रामगोपाल सोनी, उम्र 35 साल निवासी भानगढ़ जिला सागर को धारा 25(1)(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सोनू पटैल (काछी) उर्फ चन्द्र बाबू पिता गंधर्व कुशवाहा उम्र 23 साल, निवासी मीरखेडी थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी देवराज पिता बाबूलाल मेवाड़ा उम्र 19 वर्ष निवासी लालाखेड़ी थाना कालापीपल को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड ,धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड ,धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के सश्रम
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गुल्लू उर्फ संतोष पटैल पिता स्व. गुलाब पटैल उम्र 31 साल, निवासी चारोदा खिरिया थाना मालथौन, हाल गुप्ता गार्डन गुलौआ थाना छोटी बजरिया बीना जिला सागर को धारा 452 भा.द.सं. में 02 वर्ष के
सागर. न्यायालय अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बीना, जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण चैनसिंह पिता दयाराम कुषवाहा़ उम्र 24 वर्ष, दयाराम पिता छुट्टे कुषवाहा उम्र 52 वर्ष, भारत पिता दयाराम कुषवाहा उम्र 30 वर्ष हल्काई पिता छृटटे कुषवाहा उम्र 60 वर्ष, सभी निवासी ग्राम बम्होरी केला थाना बीना, जिला सागर को धारा
सागर. न्यायालय श्रीमती नीतूकांता वर्मा विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट)/नवम् अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त प्रीतम उर्फ झगरू कुर्मी पिता बलराम पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रूपउ थाना नरयावली जिला सागर को भादवि की धारा 376एबी के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी रामसिंह पिता बलदेवसिंह खाती निवासी नायल थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया को धारा 5एल/6 एवं 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं प्राकृत जीवन काल के लिए सश्रम कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण हाफीज खां पिता रफीक खां उम्र 37 साल, नानू उर्फ इकबाल खां पिता बशीर खां उम्र 32 साल, शाहरूख खां पिता जाकिर खां उम्र 26 साल जितेंद्र पिता बाबूलाल उम्र 30 साल निवासीगण शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 506 भाग 1 भादवि में 2-2
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी प्रेमनारायण पिता देवीसिंह निवासी सोदना खेडी, मो0 बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादीयां ने अपने ससुर के साथ थाना लालघाटी पर आकर रिपोर्ट थी।
सागर. न्यायालय डी.पी. सिंह सिवाच अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने सभी आरोपीगण नोनेलाल पिता तरवर गौंड़ उम्र 52 वर्ष, भगवान दास पिता तरवर गौंड़ उम्र 42 वर्ष, दलसिंह पिता नौनेलाल गौंड़ उम्र 26 वर्ष, डेलनसिंह पिता नौनेलाल उम्र 20 वर्ष, कल्याण पिता नौनेलाल उम्र 22 वर्ष, श्यामरानी पत्नी नौनेलाल गौंड़ उम्र
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी छोटू पिता भँवरलाल,उम्र २४ वर्ष निवासी सेकनपुर तहसील ब्यावरा जिला राजगढ को भादवि की धारा 363 भारतीय दंड विधान में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूअर्थदण्ड से, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी बिजेंद्र पिता कालूराम पटेल उम्र 29 साल, निवासी ग्राम चितौरा, थाना सुरखी जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपए
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1.अनिल पिता देवीलाल उम्र 28 वर्ष 2. क्षमाबाई पति देवीलाल उम्र 60 वर्ष निवासीगण पाड़लिया को धारा 498 ए भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपयें का अर्थदण्ड एवं धारा 304 बी भादवि में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित
सागर. न्यायालय-श्रीमती आरती आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगणहल्काई कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा एवं करन कुशवाहा कोधारा 324/34 भादवि मे 06-06 माह केसश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारीअनिल अहिरवार ने शासन का पक्ष