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पत्नि की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्याायालय विशेष न्या‍याधीश मोहम्मद अजहर जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी जीतमल पिता गिरधारीलाल मेवाडा ग्राम कोहडिया कौशलपुर थाना सलसलाई को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया । सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 17/03/2020

अंतर राज्यीय गांजा तस्कर को न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के न्याायालय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट भोपाल के न्याायालय ने अंतर राज्यीय गांजा तस्कर संतोष प्रधान को दोषी पाते हुए धारा 8 (सी) 20 (बी), (आईआई ) (बी) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी नीरेन्द्र

हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा करेने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

भोपाल. जिला भोपाल के न्याायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तनव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा करने वाले आरोपीगण दीपक माली, नितिन दतारे, रमन रजक, रविन्द्र चतुर्वेदी, गोपाल और विकास रेकरवार को दोषी पाते हुए धारा 147ए 332/149 ए 427/149 भादवि के अन्तरर्गत 01.01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500-1500

पांच वर्षीय बालिका के साथ कृत्य करने वाले पिता को हुई तिहरे आजीवन कारावास की सजा

भोपाल. न्याायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी पिता अरविंद जैन को धारा 376, 376भादवि तथा 5 एल/6, 5 एम/6, 5 एन/6 में तिहरे आजीवन कारावास तथा कुल 3000 रू के अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। दंडित

नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

न्याायालय श्रीमती वंदना जैन के न्यांयालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लू प्रजापति उम्र 22 वर्ष को धारा 363, 366, 376 भादवि एवं पाक्सोे एक्टा में दोषी पाते हुये सजा सुनाई। आरोपी प्रदीप उर्फ बब्लूक प्रजापति को धारा 376 में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 2000रू अर्थदंड एवं

सहकारी समिति में जमा राशि का गबन करने वाले आरोपियों को 5-5 साल की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के न्याायालय श्रीमान अपर सत्र न्याायाधीश राकेश शर्मा ने गबन के आरोपी अशोक कुमार जैन एवं कमला गोयल को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 150000-150000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित राय ने किया। एडीपीओ अमित राय ने बताया

नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

न्याायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी गण नावेद खान, रोहित खंगार एवं आरोपी अनमोल चौहान को सजा सुनाई । आरोपी नवेद खान को धारा 363, 366 भादवि में 3.3 वर्ष का सश्रम कारावासए धारा 376 भादवि एवं पाक्सोस एक्ट में बीस वर्ष के सश्रम कारावास
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