May 10, 2024

पत्नि की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्याायालय विशेष न्या‍याधीश मोहम्मद अजहर जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी जीतमल पिता गिरधारीलाल मेवाडा ग्राम कोहडिया कौशलपुर थाना सलसलाई को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया । सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 17/03/2020 को थाना सलसलाई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का शव उसके घर के सामने ग्राम कोहडिया कौशलपुर  में पडा है।  पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मौके पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई एवं असल मर्ग कायम करने हेतु थाने पर भेजा। मर्ग जांच के दौरान साक्षीयों के कथन लेखबद्ध किये गये जिन्हो‍ने बताया कि, मृतिका रसनाबाई को उसके पति जीतमल ने खाना बनाने की बात को लेकर डंडे से मारपीट की जिससे रसनाबाई की घटनास्थाल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा संपूर्ण जांच उपरांत आरोपी जीतमल के विरूद्ध धारा 302 भादवि में प्रथम सूचना रिपेार्ट पंजीबद्ध की गई। थाना सलसलाई के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्या‍यालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी  शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।

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