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अपराध कारित करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. उक्‍त प्रकरण में पैरवीकर्ता कु० प्रेरणा योगी एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 04.06.2016 को रात्रि करीब 01:00 बजे अभियोगी अपने कमरे में लेटी थी। बगल के कमरे में किरायेदार दो लड़कियॉं जो डी.एड. प्रथम वर्ष में हैं, लेटी थी। अभियोगी के मकान के अंदर किसी के घुसने की आवाज आई तो अभियोगी ने ललकारा

बिना परमिट, फिटनेस एवं बीमा के सार्वजनिक मार्ग पर परिवहन करने वाला आरोपी अर्थदण्‍ड से दण्डित

टीकमगढ़. उक्‍त प्रकरण में पैरवीकर्ता कु० प्रेरणा योगी एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 24.08.2015 को शाम करीब 07:30 बजे अभियोगी मूलचंद्र अहिरवार उसकी पत्‍नी रेखा अपने खेत से भैंस लेकर घर जा रहे थे। साथ में उसकी पुत्री भी थी। जैसे ही अभियोगी अपनी भैंस हांकता हुआ ऋषि बे‍ल्‍डिंग की दुकान के सामने पहुंचा तो

नाबालिग बालिका से बलात्‍कार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. उक्‍त मामले में पैरवीकर्ता नर्मदांजलि दुबे विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट ने प्रेस विज्ञप्‍ति जारी करते हुए बताया कि पीडि़ता ने थाना बड़ागांव में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 01.05.2021 को दोपहर करीब 02:00 बजे वह अपने नरवा वाले खेत पर लकडि़यां लेने गयी थी, उसके मम्‍मी-पापा वहीं पास वाले

नाबालिग बालिका को जबरन अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्‍कार करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोक्‍त्री/पीडि़ता ने थाना खरगापुर में अस आशय की देहाती नालसी लेख करायी कि दिनांक 11.07.2018 को 08:00 बजे करीब वह अपने घर से थाना खरगापुर रिपोर्ट करने जा रही थी कि जैसे ही वह मील रोड पर पहुंची वहां पर उसे नचनवारा का हरीराम मोटरसाइकिल

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 23.02.2022 को फरियादी द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के घर से बिना बताये के संबंध में गुमशुदा की रिपोर्ट थाना कोतवाली जाकर की थी जिस पर थाना कोतवाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी दिनांक 05.03.2022 को फरियादी की नाबालिग लड़की को शाम 05:30

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 22.11.2021 को पीडि़ता के पिता ने थाना पलेरा में आकर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 26.11.2021 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को आरोपी बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है जिस पर थाना पलेरा द्वारा प्रथम सूचना रिपेार्ट लेख की जाकर दिनांक 03.12.2021 को

नाबालिग बालिका से दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुए पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक पॉक्‍सो एक्‍ट नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि फरियादी ने थाना मोहनगढ़ में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि उसकी नाबालिग लड़की पीडि़ता रात को घर पर सोई थी, सुबह देखा तो उसकी लड़की पीडि़ता घर पर नहीं थी, जिसकी गांव में तलाश की, जिसका

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. निर्णय की जानकारी देते हुये पैरवीकर्ता आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 09/12/2015 को शाम 05:00 बजे पीडि़ता अपने घर पर अकेली थी तभी आरोपी वित्‍थे कुशवाहा उसके घर आया और उससे बुरा काम कर लेने की बात कहकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया, उसके मना करने पर हाथ
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