May 3, 2024

नाबालिग बालिका को जबरन अपने साथ ले जाकर उसके साथ बलात्‍कार करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़. पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि अभियोक्‍त्री/पीडि़ता ने थाना खरगापुर में अस आशय की देहाती नालसी लेख करायी कि दिनांक 11.07.2018 को 08:00 बजे करीब वह अपने घर से थाना खरगापुर रिपोर्ट करने जा रही थी कि जैसे ही वह मील रोड पर पहुंची वहां पर उसे नचनवारा का हरीराम मोटरसाइकिल से मिला जो उसे जबरजस्‍ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुकवाहा वहां से सिमरिया फिर जंगल में ले गया जहां उसे जान से मारने की धमकी दी एवं उसके साथ गलत काम (बलात्‍कार) किया, फिर उसके ऊपर पत्‍थर पटककर उसके मारपीट की जिससे वह बेहोश हो गयी। फिर गांव वालों ने बडेरा जंगल के पास एक लड़की के पड़े होने की खबर पुलिस को दी, पीडि़ता के पिता को यह पता चलने पर कि उसकी लड़की जिला अस्‍पताल टीकमगढ़ में घायल अवस्‍था में पड़ी है जिससे पूछे जाने पर अभियोक्‍त्री ने अपने साथ हरीराम कुशवाहा द्वारा बलात्‍कार की घटना किये जाने के संबंध में बताया। जिला अस्‍पताल टीकमगढ़ में पीडि़ता के मरणासन्‍न कथन तहसीलदार, एस.पी. परस्‍ते द्वारा लेख किये गये एवं देहाती नालसी के आधार पर थाना खरगापुर के अपराध क्रमांक 114/2018 अंतर्गत धारा 363,366,376,307 भादवि एवं 3/4 पॉक्‍सो अधिनियम के तहत विवेचना कार्यवाही उपरांत मामले के विवेचक उपनिरीक्षक जितेन्‍द्र वर्मा द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। न्‍यायालयीन परीक्षण के दौरान पीडि़ता एवं उसके परिवारजन तथा डॉक्‍टर, विवेचक सभी को परिक्षित कराया गया, परीक्षण उपरांत माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी हरीराम कुशवाहा उम्र – 26 वर्ष निवासी ग्राम नचनवारा घटना दिनांक को नाबालिग बालिका (पीडि़ता) को जबरन अपने साथ ले जाने के अपराध में धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/-(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड, नाबालिग बालिका के साथ दुष्‍कर्म किये जाने का आरोपी मानते हुए धारा 376(2)(एन) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/-(दस हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड तथा घटना दिनांक को पीडि़ता के ऊपर पत्‍थर पटककर उसके साथ मारपीट करने के लिये धारा 324 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,00/-(पांच सौ) रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है।

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