भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी ओमप्रकाश गिरी उम्र 36 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376(2)एफ भादवि एवं 376 (एबी) भादवि के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा एवं 20.000रू के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण