May 4, 2024

नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी ओमप्रकाश गिरी उम्र 36 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376(2)एफ भादवि एवं 376 (एबी) भादवि के अंतर्गत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा एवं 20.000रू के अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सीमा अहिरवार विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि दिनांक 26/09/18 को फरियादिया अभियोक्त्री की मां ने थाना गोविंदपुरा भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी दूसरी शादी आरोपी ओमप्रकाश गिरी के साथ दिनांक 21/04/18 को आर्य समाज मंदिर से हुई थी, रिपोर्ट दिनांक को फरियादिया अपने ऑफिस के लिये 5.55 बजे ड्यूटी के लिये निकल गई थी। जब फरियादिया ड्यूटी से घर आई तो उसने देखा कि उसका पति उसकी बेटी;पीडिता के साथ गलत काम कर रहा था। फरियादिया ने आते ही आरोपी ओमप्रकाश गिरी से अपनी बेटी को छुडाया। और फिर आरोपी भाग गया। पीडिता ने अपनी मॉं को आरोपी ओमप्रकाश गिरी द्वारा गलत काम करने की बात बताई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तु्त किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दंडित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post मुख्यमंत्री का हुक्काबार बंद करने का निर्णय साहसिक : कांग्रेस
Next post राघवेंद्र सिंह को मिली जन जागरण अभियान की जिम्मेदारी
error: Content is protected !!