बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम बड़वानी के सत्र प्रकरण क्रं. 104/2019 के अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा जमीन विवाद कोे लेकर अपने भाई-भतीजों की हत्या करने के आरोप में आरोपी बंदरिया पिता भीलू, मंशाराम पिता बंदरिया, काशीराम पिता बंदरिया, मांगीलाल पिता बंदरिया, अखिलेश पिता बंदरिया, सपीत पिता बंदरिया निवासी
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधवा न्यायाधीश विजयसिंह कावछा सेंधवा द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 106/2019 में निर्णय में आरोपी तिरासिंग उर्फ गुडिया निवासी फुलज्वारी कुंडिया फाल्या थाना निवासी जिला बड़वानी को धारा 302, 201 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 5000/- हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी संजयपाल मोरे सहायक
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधव विजय सिंह कावछा साहब द्वारा आरोपी दिनोद पिता मेहरबान ठाकरे की धारा 363, 366, 376(2), 376(2) एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति इंदिरा चौहन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा
बड़वानी. अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने आदेश मे आरोपी मनीष पिता मंगल निवासी ग्राम टीटगरिया, नवलपुरा थाना ठीकरी जिला बड़वानी द्वारा फरियादीया के घर मे घुसकर बुरी नियत से पकड़कर नीचे गिरा देने और फरियादीया के साथ गलत हरकत कर छेड़छाड़