January 28, 2021
अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में दादु पिता कोमा निवासी चापडिया मोहल्ला पलसुद जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2200 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर