Tag: प्रथम श्रेणी

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी मो. सादिक खान पिता शबीर खान उम्र लगभग 42 साल निवासी थाना गोपालगंज जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमान खातेकर ने

न्यायालय ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश में आरोपी कुमार पिता नानसिंह बारेला जिला बड़वानी को धारा 305, 363, 366, 343 भादवि में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने

पैरोल से वापस जेल दाखिल न होने वाले 6 माह की जेल एवं जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी रमसिया उर्फ रमेश पिता अनुडिया निवासी मोरघा थाना कठ्ठीवाडा जिला अलीराजपुर को पैरोल पर छोडे जाने के पश्चात् वापस जेल दाखिल न होने के कारण धारा 31 (घ) म.प्र. बंधी संशोधन अधि. के अंतर्गत 6 माह के कारावास एवं

पत्नि से मारपीट कर दहेज की मांग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने आरोपी आषु जैन पति कोमलचंद्र जैन, उम्र 35 वर्ष लगभग निवासी वर्धमान काॅलोनी थाना मकरोनिया जिला सागर के का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेष कुमार खातेकर सागर

गौवंश का अवैध रूप से वध करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त, पहुंचे जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा आरोपी द्वारा अवैध रूप से वध हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण नानुराम पिता मेघवाल उम्र 40 वर्ष जिला शाजापुर व मनोज पिता लक्ष्मीनारायण उम्र 43 वर्ष निवासी जिला मंदसौर को धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिशेध अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के

न्यायालय ने लूट करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आभा गवली अंजड, जिला बड़वानी ने लूट करने के आरोप में आरोपीगण मिथून उर्फ भययू पिता सुभाष निवासी रणगांव एवं सोनू उर्फ लखन पिता शंकर निवासी अंजड को धारा 392 भादवि में भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ जिला बड़वानी

दुष्कर्म करने वाला आरोपी पहुंचा जेल

बड़वानी. न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी गणेश पिता प्रकाश उम्र 30 वर्ष निवासी थाना जुलवानिया को धारा 376(2)च, में जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान

न्यायालय ने पानी की मोटर चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा पानी की मोटर चुराने के आरोप में आरोपीगण राजु पिता जैमाल उम्र 30 वर्ष निवासी लिपानी बिजागढ फल्या व गिलदार पिता फुलसिंह मेढा उम्र 40 वर्ष निवासी कुकडाबैडा थाना नागलवाडी को धारा 379,411 भादवि के तहत जेल भेजा। अभियोजन की

आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में आरोपी प्रकाश पिता कृष्णा वर्मा उम्र 21 साल निवासी ग्राम कुंआ थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 306 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खाना मंसूरी सहायक जिला

पत्थर से हमला कर आंख फोड़ने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड अमूल मण्डलोई़ द्वारा अपने आदेश मे आरोपी द्वारा पत्थर से हमला कर आँख फोड़ने के आरोप मे आरोपी संजु उर्फ संजय पिता जगन उम्र 24 वर्ष निवासी जरखडि़या थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 294, 323, 326, 506 भादवि मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी

दुष्कर्म करने वाले आरोपी के वाहन का सुपुर्दगीनामा आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्त

बडवानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडवानी श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर द्वारा थाना बड़वानी के अपराध क्रमांक 362/2021 धारा 366, 366, 376(2)एन, 342, 506 भादवि में सुपुर्दगीदार आरोपी पांगा पिता खोचिया निवासी थाना पानसेमल जिला बड़वानी के जप्तशुदा मोटरसाईकिल वाहन सुपुर्दगी के आवेदन को निरस्त किया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना

चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने मोटर-साइकिल चोरी करने वाले अभियुक्त पुत्तू उर्फ प्रियांष का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेष दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

शराब के नशे पुलिस चौकी में उत्पाद मचाने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना के न्यायालय ने पुलिस चौकी में घुसकर शासकीय कार्य में वाधा डालने एवं आरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपी हीरालाल अहिरवार निवासी सिंधी कॉलोनी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला

लापरवाहीपूर्वक बाइक चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपीगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपीगण धरमसिंह पिता रूमालिया एवं विकास पिता चमारिया निवासीगण बड़गॉव, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 5/180 मो.व्ही.अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं

घर में घुस कर छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने घर में घुसकर छेडछाड करने वाले अभियुक्त राहुल पिता कैलाश चढार निवासी थाना केन्ट जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर केन्द्रीय जेल सागर भेजने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश

ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी को 7 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन सिंह पिता महेष सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आनू थाना हिण्डोरिया जिला दमोह को धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 07 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की

अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमान रवि कुमार वौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने गांव में एक महिला के पति एवं उसके सास-ससुर की अनुपस्थिति में अकेली देख बुरी नियत से अकेली महिला के साथ अश्लील हरकत़ करने वाले आरोपी बालूसाई उर्फ बालकिषन पिता भैयालाल अहिरवार उम्र 40 साल निवासी थाना नरयावली जिला सागर को

वनस्पति में मिलावट करने वाली कम्पनी के आरोपी भागीदार को 06 माह का कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी नेमीचंद पिता कन्हैयालाल अग्रवाल को धारा 16(1)(क)(आई) एवं 16(1सी) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में दोषी पाते हुए 06-06 माह का साधारण कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता

लोहे की धारदार चाकू लेकर घूमने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संतोष तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दशरथ पिता शिवदयाल अहिरवार निवासी विसरव थाना बांदरी जिला सागर को धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी

मारपीट कर नाक की हड्डी तोड़ने वाले आरोपियों को हुई 1 साल की सजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ सुश्री आभा गवली़ द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप में आरोपीगण दिपक पिता घनश्याम, राहुल पिता घनश्याम एवं घनश्याम पिता बाउ निवासीगण ग्राम धनोरा, थाना ठिकरी, जिला बड़वानी को धारा 325/34 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन
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