May 9, 2024

घर में घुस कर छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

File Photo

सागर. न्यायालय सुश्री साक्षी मसीह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने घर में घुसकर छेडछाड करने वाले अभियुक्त राहुल पिता कैलाश चढार निवासी थाना केन्ट जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर केन्द्रीय जेल सागर भेजने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2021 को फरियादिया अपने पति के साथ थाना हाजिर होकर लेखीय आवेदन पेश किया कि अभियुक्त राहुल चढार फरियादिया को परेशान करता रहता है। दिनांक 20.03.2021 को रात करीब 9ः30 बजे अभियुक्त राहुल फरियादिया के घर में घुस गया और फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड लिया तथा धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ नही चलोगी तो तुम्हारे पति को जान से खत्म कर दूंगा। अभियुक्त फरियादिया के पति के साथ झगडा करने लगा जिसे बीच बचाव करने पर फरियादिया को चोट कारित हुई। उक्त लेखीय आवेदन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 354(क), 354(डी), 458, 506 भादवि के अंतर्गत दर्ज की गयी। रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन में जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त राहुल चढार का प्रस्तुत जमानत हेतु दं.प्र.सं. की धारा 437 का जमानत आवेदन निरस्त कर केन्द्रीय जेल सागर भेजने का आदेश दिया गया।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी को 7 माह का सश्रम कारावास
Next post एक क्लिक में पढ़े बिलासपुर की ख़ास ख़बरें…
error: Content is protected !!