Tag: प्रथम श्रेणी

चोट कारित करने वाले आरोपी को किया गया दंडित

सागर. न्यायालय संतोष तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन चढ़ार को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार बरूआ ने की।

मारपीट करने वाले आरोपीगण को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण नन्दू पिता कुदउ प्रजापति, शषि पिता नन्दू प्रजापति एवं मोनू पिता नन्दू प्रजापति सभी निवासी मनोरमा वार्ड बीना जिला सागर को धारा 325 सह पठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और 100-100 रू

अवैध शराब ले जाने वाले अभियुक्तगण की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण अजीत कोरी पिता बाबूलाल कोरी एवं संदीप यादव पिता बबलू यादव दोनों निवासी जबलपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा।

पत्नि की अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्टल करने वाले आरोपी पति की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा ने दहेज के लिये प्रताडित कर पत्नि की अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर मारपीट करने वाले आरोपी पति अमित झारिया की जमानत निरस्तर कर जेल भेजा। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव ने किया। एडीपीओ सुश्री

लोहे की छड़ से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 6-6 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय रोहित कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय मालथौन के न्यायालय ने आरोपी मोहन धानक उम्र 53 साल एवं हनुमत पिता मोहन धानक उम्र 28 साल दोनों निवासी मडैया माफी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास

बुरी नियत से घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी आमिर अली निवासी शनिचरी, सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार

घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय-सुश्री स्वाती सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपीगण धनप्रसाद कुर्मी, रामेश्वर कुर्मी एवं मनोज कुर्मी सभी निवासी बरोदा, जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष

तेजगति व लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपीगण पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपीगण धरमसिंह पिता रूमालिया एवं विकास पिता चमारिया निवासीगण बड़गॉव, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 5/180 मो.व्ही.अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं

पत्नि से मारपीट करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भगवान दास कुशवाहा को धारा 498ए भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी

अवैध हथियार रखने वाले एवं विक्रय करने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय सुश्री अरूंधति काकोडिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी सागर के न्यायालय ने आरोपी वीरेन्द्र पिता पंचम घोषी उम्र 45 साल निवासी महुआखेड़ा थाना सुरखी जिला सागर एवं आषाराम पिता शंकर लाल विष्वकर्मा उम्र 56 साल निवासी नबलपुर थाना सुरखी जिला सागर को धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए दोनों आरोपीगण को

धारदार हथियार से चोट कारित करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने धारदार हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी ताराचंद्र पिता कड़ोरी लाल पटैल उम्र 49 साल निवासी ग्राम राजौआ थाना मोतीनगर जिला सागर को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से

गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन पिता लटौरी पटैल उम्र 34 साल निवासी बागराज वार्ड जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जगदीष पिता फूलसिंग गौड़ उम्र 50 साल निवासी थाना महाराजपुर जिला सागर को धारा 458, 354, 354ए भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200-200 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन

घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय- सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल साहू निवासी भैंसा थाना केन्ट जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार

टक्कर मारने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा कार से टक्कर मारने वाले आरोपी विशाल पिता कैलाश निवासी भीलखेड़ा बसाहट, जिला बड़वानी को धारा 279 भादवी में 500 रुपये , 338 में 1000 रुपये एवं एवं 3/181 मोटरयान अधिनियम में 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से

20 वर्ष पुराने प्रकरण में आरोपी को सश्रम कारावास

सागर. 20 साल पुराने प्रकरण में न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सीताराम पिता रामदयाल पटैल उम्र 48 साल को धारा 323, 324, 325, 34 भादवि  में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 3 हजार रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी मोहन पिता रागा सोलंकी निवासी रागा फल्या मरदईए जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने 5000 रूपये का लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी बिषन पिता रामेश्वर निवासी झरीमाता को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह

पत्थर से सिर फोड़ने वाले आरोपी को 2 साल की जेल

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा मारपीट करने के आरोप में आरोपी दुफारिया पिता कैलाश निवासी ग्राम आवली थाना पाटी जिला बड़वानी को धारा 294, 325, 506, भादवि में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय नीलेंद्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुजान यादव निवासी ग्राम चमारी जिला सागर म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
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