सागर. नाबालिग को बहला फुसलाकर बलात्संग एवं अपराध का षड़यंत्र करने वाले आरोपी मॉ-बेटे को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-366, 120बी भादवि,  376(2)(एन) भादवि  सहपठित धारा- 3(2)(5) ,एस.सी./एस.टी एक्ट  के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है मामले की