बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुषीला वर्मा साहब द्वारा आरोपी अजय पिता मिश्रिलाल सोलंकी निवासी राजघाट बसाहट बडवानी को धारा 363, 366, भादवि एवं धारा 7/8 एंव 11/12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त की। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम बड़वानी के सत्र प्रकरण क्रं. 104/2019 के अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा जमीन विवाद कोे लेकर अपने भाई-भतीजों की हत्या करने के आरोप में आरोपी बंदरिया पिता भीलू, मंशाराम पिता बंदरिया, काशीराम पिता बंदरिया, मांगीलाल पिता बंदरिया, अखिलेश पिता बंदरिया, सपीत पिता बंदरिया निवासी
बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा शैलेन्द्र पिता गोविंदसिंह राजपूत निवासी धरमपूरी जिला धार को धारा 363, 366, 376, 376(2)एन भादवि एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत
बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा दयाराम जिला बड़वानी की धारा 376, 376(2)च, 376(2)एन, 342, 323, 506 भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती सरिका गिरी शर्मा सा. बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी संजय पिता राधेश्याम निवासी कल्याणपुरा एवं रवि पिता जगन्नाथ निवासी पानवाडी मोहल्ला बडवानी, जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2)/ आबकारी वृत बड़वानी 1 वर्ष का
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपीगण संजय तंवर पिता धनसिंह तंवर उम्र 30 वर्ष, धनसिंह पिता गुलाब सिंह तवर उम्र 62 वर्ष एवं शांतिबाई पति धनसिंह तंवर उम्र 60 वर्ष सभी निवासी कपाल्याखेडी थाना ठिकरी जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि सहपाठित धारा 34
बड़वानी. अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने आदेश मे आरोपी मनीष पिता मंगल निवासी ग्राम टीटगरिया, नवलपुरा थाना ठीकरी जिला बड़वानी द्वारा फरियादीया के घर मे घुसकर बुरी नियत से पकड़कर नीचे गिरा देने और फरियादीया के साथ गलत हरकत कर छेड़छाड़
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी रमसिया उर्फ रमेश पिता अनुडिया निवासी मोरघा थाना कठ्ठीवाडा जिला अलीराजपुर को पैरोल पर छोडे जाने के पश्चात् वापस जेल दाखिल न होने के कारण धारा 31 (घ) म.प्र. बंधी संशोधन अधि. के अंतर्गत 6 माह के कारावास एवं
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जैनुल आब्दीन सा. बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करने के आरोप मे आरोपी माधव उर्फ गोलू पिता अंचु वर्मा निवासी इमरान कालोली, सिलावद जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) मे भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक
बडवानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडवानी श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर द्वारा थाना बड़वानी के अपराध क्रमांक 362/2021 धारा 366, 366, 376(2)एन, 342, 506 भादवि में सुपुर्दगीदार आरोपी पांगा पिता खोचिया निवासी थाना पानसेमल जिला बड़वानी के जप्तशुदा मोटरसाईकिल वाहन सुपुर्दगी के आवेदन को निरस्त किया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी साहब द्वारा आरोपी तरूण पिता चंद्रकांत मण्डलोई निवासी डोंगरगांव थाना मनावर की धारा 354(क) (1) (4), 509,506, 292 भादवि,धारा 67, 67 (ए) आई.टी.एक्ट एवं 11/12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने निर्णय मे 326 भादवि केे आरोपी जगदीश पिता तेरसिंह निवासी ग्राम पंथा थाना अमझेरा जिला धार हाल मुकाम सिलावद थाना सिलावद को अपनी पत्नी की नाक काटकर गंभीर चोेट पहुचाने के आरोप मे 04 वर्ष की जेल व 500 रूपये के जुर्माने से
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति सुशीला वर्मा बड़वानी के द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा गढे धन को निकालने के लिए हत्या कर नरबली देने के आरोप मे आरोपी रिपुसुदन उर्फ पण्डा पिता परसराम निवास बिलवाडेब थाना राजपुर, जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं जुर्माने एवं धारा 25 बी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय बडवानी रौनक पाटीदार द्वारा अपने फैसले मे मोटर सइकिल से टक्कर मारने के आरोपी में आरोपी प्यारसिंह पिता दुरसिंह निवासी मनकुई पुराना थाना पानसेमल जिला बडवानी को धारा 337,338 भादवि मे कुल 1500 रूप्ये के जुर्माने से दंडित किया गयां। आभियोजन की ओर पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला लोक
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा खेत से सिचाई के पाईप चोरी करने के आरोप मे आरोपी दिनेश पिता सातनलाल निवासी ग्राम तलून थाना बडवानी को धारा 379 भादवि के तहत भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी करण पिता रामसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में धारा 185, 129/177, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 16,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी कैलाश पिता भूना बारेला उम्र 19 वर्ष निवासी पाटी जिला बड़वानी को वाहन में क्षमता से अधिक सवारिया बैठाने के आरोप में धारा 66/192 (ए), 130/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा कार से टक्कर मारने वाले आरोपी विशाल पिता कैलाश निवासी भीलखेड़ा बसाहट, जिला बड़वानी को धारा 279 भादवी में 500 रुपये , 338 में 1000 रुपये एवं एवं 3/181 मोटरयान अधिनियम में 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा नाबालिक से शादी कर संबंध बनाने वाले आरोपी संदीप पिता मंसुखभाई सोंलकी सवरकुण्डा जिला अमरेली गुजरात की धारा 363,366, 376, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/6एल पाक्सो एक्ट में अभियोजन की दलील पर जमानत आवेदन निरस्त किया गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा मारपीट करने के आरोप में आरोपी दुफारिया पिता कैलाश निवासी ग्राम आवली थाना पाटी जिला बड़वानी को धारा 294, 325, 506, भादवि में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की