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अवैध रूप से गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों को जेल भेजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ बड़वानी द्वारा आरोपीगण दिनेश पिता बाबुलाल उम्र 22 वर्ष निवासी पलसुद, शाहरूख पिता रउफ मंसुरी उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी पलसुद को धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियो को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा आरोपीगण टीकाराम पिता बारकिया उम्र 25 वर्ष, गुलाबसिंह पिता अमरसिंह उम्र 29 वर्ष, मुकेश उर्फ नुकड़ा पिता बारकिया उम्र 19 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम उबादगड़ पटेल फल्या थाना पाटी जिला बड़वानी को धारा 294, 307, 506, 34 भादवि के तहत हत्या का प्रयास करने के आरोप

रेत का डंफर मे अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा आरोपी दिपक पिता अजमेरसिंह तड़वाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम गिरवानिया थाना कुक्षी जिला धार को धारा 379 भा.द.वि., एवं खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 के तहत रेत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन

आईपीएल का सट्टा लगाने वाले आरोपीगण को एक दिन की पुलिस रिमाण्ड पर भेजा

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा अपने फैसले मे आरोपी तरूण पिता घमण्डीलाल उम्र 32 वर्ष, पुष्पेन्द्र पिता सीताराम उम्र 36 वर्ष, धिरेन्द्र पिता सीताराम उम्र 33 वर्ष एवं मनोज पिता शिवराम उम्र 32 वर्ष सभी निवासीगण खदान मोहल्ला जिला बड़वानी को धारा 4(क), 3/4 द्युत अधिनियम एवं 43,

फर्जी पट्टे बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

बडवानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश में फर्जी पट्टे बेचने के आरोप में आरोपी नारायण पिता थेबड़ा नरगावे उम्र 50 साल निवासी एनबीडीए मधुवन कालोनी बडवानी को धारा 420, 467,468,471/34 भा.द.वि. के तहत जमानत निरस्त कर की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी

पुलिसवालों के साथ पत्थरों से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश द्वारा नर्मदा नदी में स्नान करने से मना करने पर पुलिसवालों के साथ मारपीट करने के आरोप मे आरोपीगण दीपक पिता स्व. कैलाश, शिवा पिता दिनेश एवं हरसिंह पिता नहारसिंह सभी निवासी बड़वानी की धारा 294, 353, 332, 186, 189, 506, 34 भा.द.वि. एवं

अवैध गांजे की खेती करने वाले आरोपी को भेजा जेल

बड़वानी. न्यायालय  विशेष न्यायालय बड़वानी दिनेशचन्द्र थपलियाल सा. द्वारा अपने आदेश में गांजे के पौधे की खेती करने के आरोप मे आरोपी वेपारिया पिता पांड्या उम्र 40 साल निवासी सुखपुरी थाना सिलावद, जिला बड़वानी को धारा 8, 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना

धारदार फालिये से गर्दन काट कर हत्या करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया

बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने आदेश से  आरोपी मोहन पिता ईकबाल उम्र 20 वर्ष नि. ग्राम बलखड़ थाना बड़वानी को धारा 302, 34 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान
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