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जलाकर मारने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर.  न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  कामिल खॉ पिता मकबूल खॉ उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नांदनी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवंं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/12/2020

दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने वाले पति एवं सास को 01-01 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा मितेश गुजरावत पिता विजयसिंह गुजरावत, उम्र 31 वर्ष एवं शीलाबाई पति विजयसिंह गुजरावत, उम्र 52 वर्ष निवासीगण कनाडिया रोड, मित्रबंधु कॉलोनी थाना कनाडिया इंदौर म0प्र0 को धारा 498-ए भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने

जबरन नातरे बैठाने की बात पर मारपीट करने वाले आरोपीगण पति-पत्नि को 02-02 वर्ष की सजा और जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी ऊंकार सिंह बंजारा पिता घासी बंजारा एवं राजूबाई बंजारा पति ऊंकार सिंह बंजारा निवासीगण देहरीपाल मोहन बडोदिया को धारा 327 भादवि में  02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, दिनांक 21/07/2016 को पीडिता ने थाना

मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1 -1 वर्ष की सजा ओ जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. चंदरसिंह पिता ईश्‍वरसिंह मेवाडा उम्र 68 साल, 2. लक्ष्‍मण सिंह चंदरसिंह मेवाडा उम्र 28 साल, 3. पार्वतीबाई पति चंदरसिंह मेवाडा उम्र 60 साल निवासीगण भैसायानागिन जिला शाजापुर म.प्र.  को धारा 323 भादवि दो शीर्ष में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500  रूपयें के

जान से मारने की नियत से चाकू मारने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 3000 रू जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविंद भिलाला पिता भवंरलाल भिलाला उम्र 21 साल निवासी ग्राम बेहरावल थाना कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. को धारा  307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000  रूपयें के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि श्री

जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले आरोपीगण को सजा

शाजापुर. न्यायालय सत्र न्यायाधीश शाजापुर के द्वारा आरोपी अर्जुन‍ सिंह पिता हिन्‍दू सिंह गुर्जर आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव थाना लालघाटी जिला शाजापुर को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में 3 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपीगण राजेश पिता हिन्दू् सिंह गुर्जर आयु

चिन्हित एवं जघन्य अपराध के दोषी आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर.  न्यायालय  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी शंकरलाल पुत्र अमरसिंह बागरी, उम्र 55 वर्ष, नि. कृष्णानगर शुजालपुर मण्डी को धारा 5एल/6 पॉक्सो  अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड , धारा 5एम/6 पॉक्सो  अधिनियम में 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड तथा धारा

धमकी देने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष का कारावास

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण हाफीज खां पिता रफीक खां उम्र 37 साल, नानू उर्फ इकबाल खां पिता बशीर खां उम्र 32 साल, शाहरूख खां पिता जाकिर खां उम्र 26 साल जितेंद्र पिता बाबूलाल उम्र 30 साल निवासीगण शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 506 भाग 1 भादवि में 2-2

महिला के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी प्रेमनारायण पिता देवीसिंह निवासी सोदना खेडी, मो0 बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादीयां ने अपने ससुर के साथ थाना लालघाटी पर आकर रिपोर्ट थी।

सट्टा खाईवाल के विरुद्ध कार्यवाही

नारायणपुर. पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल के आदेशानुसार अवैध जुआ, सट्टा पर कार्यवाही हेतु आज दिनांक को थाना प्रभारी मनोज बंजारे, उप निरीक्षक पीके साहू थाना नारायणपुर हमराह स्टाफ पेट्रोलिंग पार्टी के जुर्म जरायम संदिग्धों की पता तलाश गुंडा बदमाश निगरानी बदमाश सजा माफी की चेकिंग वास्ते शहर में निकले थे कि जरिए मुखबिर सूचना

ब्‍याज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. विष्‍णु पिता मंशाराम परमार जाति मीणा उम्र 38 साल 2. धर्मेन्‍द्र चौहान पिता खन्‍नूसिंह चौहान उम्र 42 साल  3. सुनील पिता बाबूलाल परमार उम्र 40 साल 4. शरद परमार पिता हीरालाल परमार उम्र 36 साल 5. मुकेश वैद्य पिता रामचंद्र उम्र 55 साल  को

उचित मूल्‍य की दुकान पर गबन करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड

शाजापुर. न्यायालय धीरज कुमार जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  रामगोपाल पिता कुबंरलाल जी मीणा उम्र 58 साल निवासी सादनखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 409 भादवि में दोषी पाते हुये 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कमल गोयल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा

प्राणघातक चोट पहुचाने वाले आरोपीगण को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड की सजा

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. इमत्‍याज खां पिता वशीर खां उम्र  25 वर्ष, 2. मुवीन खां पिता युसूफ खां उम्र 28 वर्ष, 3. रमजानी पिता सलीम खां उम्र 28 वर्ष, 4. अमजद पिता सलीम खां उम्र 25 वर्ष, 5.सुलेमान पिता सईद खां उम्र 35 वर्ष, 6.इकबाल खां पिता शरीफ

प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले आरोपीण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड की सजा

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. असलम खां पिता नाबाज खां उम्र 22 वर्ष,  2. निजाम खां पिता रऊफ खां उम्र 19 वर्ष, 3. शरीफ हाजी खां पिता यूसूफ खां उम्र 65 वर्ष, 4. सफेद खां पिता असरफ खां उम्र 35 वर्ष, 5. छीतर खां पिता अशरफ खां उम्र 60

तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी अनिल पिता जीतमल पाटीदार निवासी ग्राम रंथभंवर जिला शाजापुर को धारा 337 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास व 1000 रू के अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास व 2000 रू के अर्थदण्ड  से  दण्डित किया गया। श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ

आरोपी को 6 माह 6 दिन का कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संतोष केवट पिता हेमराज केवट उम्र 43 साल निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर म.प्र. को धारा  326 भादवि में  06 माह , 06 दिन का कारावास तथा 5000 रूपयें अर्थदण्‍ड, से  दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने

जघन्‍य एवं चिन्हित प्रकरण में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी दिनेश पाठक पिता कुंजीलाल पाठक, लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक, आशीष पिता दिनेश पाठक, मुकेश पिता बाबूलाल पाठक, कपिल पिता बद्रीप्रसाद पाठक, राधेश्‍याम पिता कुंजीलाल पाठक निवासीगण ग्राम श्‍यामपुर शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 304 भाग-1 / 149, भादवि में आजीवन  कारावास एवं 1000 रूपयें के

अवैध शराब परिवहन करने वाले वाहनों को किया राजसात

सागर. न्यायालय दीपक आर्य जिला दंडाधिकारी  सागर के न्यायालय द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 04 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि माननीय जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 04 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत

16 वर्षों से अपराधों में लिप्त आरोपी को किया जिला बदर

सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी  सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी मुलायम पिता मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि  जिला

नाबालिक से दुष्‍कर्म के आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 10,000 रूपयें का अर्थदण्‍ड

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी अजय धोबी पिता भारत सिंह धोबी उम्र 19 साल निवासी ग्राम टिटवास शुजालपुर जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्‍ड तथा धारा 5एल/6 पॉक्‍सो में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। माननीय न्‍यायालय
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