May 8, 2024

ब्‍याज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. विष्‍णु पिता मंशाराम परमार जाति मीणा उम्र 38 साल 2. धर्मेन्‍द्र चौहान पिता खन्‍नूसिंह चौहान उम्र 42 साल  3. सुनील पिता बाबूलाल परमार उम्र 40 साल 4. शरद परमार पिता हीरालाल परमार उम्र 36 साल 5. मुकेश वैद्य पिता रामचंद्र उम्र 55 साल  को धारा 506 भादवि में 3-3 वर्ष का कारावास एवं 25000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक-15.08.2017 को मजरूह दीपक पुत्र रामदास रायकवार उम्र 35 साल निवासी फ्रीगंज शुजालपुर मण्डी के द्वारा सल्फास गोली खाने के सम्बन्ध में एक तहरीर जॉच हेतु प्राप्त हुई। जिसकी जॉच के दौरान मजरूह दीपक के कथन लिये गये। जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वह कर्जे वालों  से काफी परेशान है एवं कर्जे वाले आये दिन उसके घर पर आकर मारपीट करते थे और प्रताडि़त करते थे। उसने अपने कथन में बताया की उसके द्वारा आरोपी शरद से 60,000/रूपये, आरोपी मुकेश भंगी से 20,000/रूपये लिये जिसमें से 60,000/रूपया वह उन्हें दे चुका है। तथा आरोपी धर्मेन्द्र तथा आरोपी सुनील से 10,000-10,000/-रूपये ब्याज पर लिया है इन लोगों का ब्याज कभी 40 तो कभी 30 प्रतिशत का है। इसके अलावा वह चौबे स्कूल के वर्तमान प्राचार्य निशेष द्विवेदी से भी काफी परेशान हो गया है जिसके कारण उसने नौकरी से रिजाईन कर दिया है और इसी कारण उसने सलफास की गोलियां खाई है। एक सुसाईड नोट भी निशेष द्विवेदी के नाम का लिखा है जो उसके कमर बेल्ड के पॉकिट में रखा है। मजरूह दीपक के मरणासन्न कथन नायब तहसीलदार अरनियॉं कलां द्वारा लिये गये जिसमें भी उसने उक्त पाँचों लोगों के नाम बताये व इनके अलावा एक अन्य नाम आरोपी विष्णु मीणा का भी बताया। दौरान ईलाज मजरूह दीपक रायकवार की जस हॉस्पीटल शुजालपुर में मृत्यु होने से मृत्यु सूचना थाना शुजालपुर पर मर्ग क्रमांक-36/17 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कायम करके जॉच में लिया गया । जॉच के दौरान मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, और अपराध क्रमांक-328/17 अन्तर्गत धारा 306/34 भादवि का दर्ज करके उसे विवेचना में लिया गया। अनुसंधान उपरांत आरोगीगण के विरूद्ध चालान सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया। उक्‍त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं कमल सिंह गोयल एडीपीओ द्वारा की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास
Next post नगर निगम कालोनी, राजेन्द्र नगर सहित बिलासपुर के 6 अन्य क्षेत्र माईक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
error: Content is protected !!