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न्‍यायालय ने बलात्‍कारी चाचा को आजीवन कारावास से किया दंडित

निवाड़ी. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता की मां ने अपनी बेटी उम्र 12 वर्ष के बारे में थाना निवाड़ी में आकर‍ रिपोर्ट लेख करायी कि आज दिनांक 24.09.2019 से लगभग 06 माह पूर्व मार्च के महिने में मैं और मेरा पति वानमोर मजदूरी करने गये थे तथा पीडि़ता उम्र 12 वर्ष

नाबालिग से बलात्‍संग के आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 03.09.2019 को दिन के 2 – 3 बजे के लगभग पीडि़ता उम्र 14 वर्ष खेत में बैल चरा रही थी उसके साथ दो पड़ौसी भी थे तभी आरोपी उदयभान लोधी निवासी ग्राम दुधियन खिरक मबई आया दोनों पड़ौसियों को चाटों एवं डण्‍डों से

गोली मारकर हत्‍या, के मामले में आजीवन कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनांक 13.08.2016 लगभग सुबह 09:30 बजे रविन्‍द्र सिंह उर्फ रजऊ राजा मोटर साईकिल से अपने घर जा रहे थे। जेसे ही वह बिहारी जू मंदिर के पास पहुंचे वहां पर प्रेमनारायण उर्फ पप्‍पू ने अपने साथियों के साथ रविन्‍द्र को रोक लिया और पुरानी बुराई पर से प्रेमनारायण ने

लाठी से मारपीट करने वाले आरोपियों को 06-06 माह के कठोर कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 20.07.2014 को शाम करीब 07:30 बजे फरियादी खजुआ अहिरवार चैनपुरा दिगौड़ा में अपनी दुकान के पास बैठा था तभी वहीं पर मुकेश व अरविन्‍द्र अहिरवार आये और पुरानी बुराई पर से फरियादी से वातावरण कर मां-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। फरियादी द्वारा गाली

मारपीट करने वाले आरोपीगण पर न्‍यायालय ने एक-एक हजार रूपये के अर्थदंड से किया दण्डित

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि फरियादी राजेन्‍द्र कुशवाहा दिनांक 16.01.2017 को समय शाम 05:30 बजे अपने कुआं में टिल्‍लू पंप से पानी लगाने के लिए बॉल डाल रहा था तभी उसका चाचा बंशी कुशवाहा व उसका लड़का बालचंद्र आए और बोले कि अ‍भी तुम पानी नहीं लगाओगे, तब उसने कहा

प्राणघातक उपहति कारित करने वाले आरोपीगण को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 16.07.2015 को शाम 06:15 बजे फरियादी अरविंद पिता मोहनलाल के खेत में विद्युतलाईन टूटकर गिर गई थी जिसे जोड़ने को लेकर हुए विवाद पर से राजेश अहिरवार ने लोहे की सरिया, सुरेन्‍द्र अहिरवार ने कुल्‍हाड़ी से फरियादी के भाई भुवनेश्‍वर को जान से मारने

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि पीडि़ता ने दिनांक 25.11.2019 को थाना जतारा आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करयी की वह कक्षा 9वीं में शासकीय विद्यालय में पढ़ती है, उसके माता पिता दिल्‍ली में मजदूरी करने गये थे।वह एवं उसकी बहन अपने घर पर थे, दिनांक 17.11.2019 को करीब 06:00

मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 03.02.2021 को शाम 6:00 बजे फरियादी गंगाराम पिता मनीराम अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम दरियापुर अपने घर पर निर्माण कार्य लगाये हुए था, जिसकी मिट्टी आरोपी राहुल के घर के तरफ फैल गई। इसी बात पर आरोपी देशराज और राहुल, घर के

गेहूं, चॉवल व केरोसिन की कालाबाजारी पड़ी भारी,भेजा जेल

ओरछा. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि फरियादी कनिष्‍ठ आपूति अधिकारी संदीप पांडेय द्वारा थाना ओरछा में उपस्थित होकर बंदूलाल अहिरवार प्रबंधक वनोपज सहकारी समिति ओरछा एवं देवेन्‍द्र अहिरवार विक्रेता शासकीय उचित मूल्‍य दुकान दिगवारकला के द्वारा वितरण सामग्री गेहूं, चॉवल व केरोसिन में अनियमितता करने संबंधी आवेदन पत्र मय जांच रिपोर्ट

नाबालिक से छेड़छाड़ करने पर 5 वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 13-14.05.2017 की रात्रि को जब नाबालिग अपने घर की छत पर सो रही थी। रात करीब 12 बजे उसकी नींद खुली तो देखा कि बगल में मोहल्‍ले का आरोपी ठलु उर्फ रामकिशन लेटा था, जिसने बुरी नियत से नाबालिग को छूम लिया। पीडि़ता

हत्‍या के आरोपीगण को आजीवन कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 15.11.2017 को फरियादी सुनील कुशवाहा निवासी सतगुवां कंचनपुरा ने थाना लिधौरा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता बृगभान कुशवाहा (मृतक) दिनांक 12.11.2017 को शाम करीब 7:30 बजे घर से बिना बताये कहीं चले गये थे जो नहीं मिलने पर गुमशुदगी

मारपीट के आरोपी को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 750 रूपये का अर्थदण्‍ड

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 10.05.2018 को फरियादी पुष्‍पेन्‍द्र यादव ने हरगोविन्‍द असाटी की दुकान में लगभग 6:30 बजे सौदा लेने के लिए अपनी बच्‍ची को भेजा तो उसे सौदा नहीं दी। तब फरियादी ने जाकर बोला कि तुमने सौदा क्‍यों नहीं दी तो उसे बुरी-बुरी गालियां देने

नाबालिक से बलात्‍कार के आरोपी की जमानत निरस्‍त

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 11.06.2020 के दोपहर 02 बजे की है घर से अचानक दो नाबालिक ल‍ड़कियां जिनकी उम्र लगभग 14 एवं 12 वर्ष थी गायब हो गयी थी। उनके परिजनों द्वारा काफी खोजबीन गांव एवं रिश्‍तेदारियों में करने के पश्‍चात् जब वह नहीं मिली तो इसकी

अवैध शराब रखने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि थाना मोहनगढ़ में पदस्‍थ उपनिरीक्षक एम.आर. वगेन को दिनांक 02.05.2015 को मुखबिर से सूचना प्राप्‍त हुई कि ग्राम अचर्रा में राजू यादव अपने कमरे में देशी शराब की 6-7 की बिना लाईसेंस के बेचने को रखे है। उक्‍त सूचना की तस्‍दीक हेतु मय हमराह स्‍टाफ

कूटरचित दस्‍तावेजों के द्वारा छल करने वाले आरोपी को भेजा जेल

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि फरियादी श्‍यामलाल सिंह द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना मोहनगढ़ में की, कि सुरेश यादव ने छलपूर्वक वाहनों के एवज में पैसा जमा करवाकर दो वाहन छीन लिए, तथा वाहनों के संबंध इकरारनामा जो स्‍टाम्‍प पत्र पर किया गया था, उसे खुर्द-बुर्द कर आरोपी द्वारा

अवैध महुआ शराब रखने वाले को भेजा जेल

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि थाना मोहनगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 13.02.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पाया कि सिद्धनगर पटनापुर में एक व्‍यक्ति अपने घर के सामने बेड़ा में महुआ कच्‍ची शराब को डिब्‍बों व कुपियों में भरकर बेंच रहा है। चार प्‍लास्टिक डिब्‍बों में 15-15 लीटर तथा

अवैध महुआ शराब रखने वाले की जमानत निरस्‍त, भेजा जेल

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि  दिनांक 11.02.2021 को थाना मोहनगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बताये स्‍थान पर दविश देकर घनश्‍याम खंगार उम्र 28 साल ग्राम बरेठी के कब्‍जे से 68 लीटर महुआ हाथ भट्टी से बनी शराब जिसकी कीमत 6800/- रूपये जप्‍त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मोहनगढ़

मारपीट के आरोपी को दो वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्‍ड

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 26.12.2003 को आरोपी किशनपाल द्वारा फरियादी जगभान की लाठी से मारपीट कर चोटें पहुंचाई जिससे जगभान को अस्थिभंग हुआ था। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 01/2004 अंतर्गत धारा 325,34 भादवि विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत माननीय

मारपीट के आरोपी को दो वर्ष का कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्‍ड

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 26.12.2003 को आरोपी किशनपाल द्वारा फरियादी जगभान की लाठी से मारपीट कर चोटें पहुंचाई जिससे जगभान को अस्थिभंग हुआ था। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट के आधार पर थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 01/2004 अंतर्गत धारा 325,34 भादवि विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत माननीय

मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 10.08.2016 को करीब शाम 04:00 बजे फरियादी मोहनलाल निवासी भेलसी दाढ़ी बनवाने टं‍की के पास भेलसी जा रहा था कि वहीं पर शेरा आया जो हाथ में लोहे का पाईप लिये हुये था, उसे देखकर मां-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा, उसे गाली देने
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