September 28, 2022
पत्नि की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्याायालय विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अजहर जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी जीतमल पिता गिरधारीलाल मेवाडा ग्राम कोहडिया कौशलपुर थाना सलसलाई को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 17/03/2020