बिलासपुर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने आदेश में आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर ट्राली लापरवाहीपूर्वक रोड़ पर खड़ी करने पर टकराने से मौत होने के मामले मेे आरोपी गौरख पिता एकनाथ उम्र 35 वर्ष निवासी पिंघाना नंदुरबार महाराष्ट्र का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अरूण सिंह अलावा राजपुर द्वारा आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी कालिया उर्फ कालुसिंग पिता काशीराम निवासी सिदडी थाना निवाली, जिला बडवानी को धारा 304, 304ए भादवि मे भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंग चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार गरवा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी रितेश पिता गजानंद निवासी ग्राम सिवई थाना राजपुर जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 एंव 279, 337 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 19500 रू.
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मोहम्मद जफर खान द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी विनोदसिंह पिता आनंदसिंह निवासी हजारी बाग, झारखण्ड को धारा 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी रामजमलसिंह अनारे
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी सुभाष पिता मंस्या निवासी ग्राम पिपल्यापानी थाना राजपुर जिला बड़वानी को धारा 279, 337 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मो. जफर खाना सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी मुस्तकिम पिता जफर खॉन मेवात उम्र 27 वर्ष निवासी नेहदा थाना जिला नुहू (हरियाणा) को धारा 279, 427 भादवि, एवं मोटरयान अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मो. जफर खाना सा. द्वारा अपने फैसले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी गिरीश पिता वासुदेव उम्र 29 वर्ष निवासी बालगंज सुनारोगली जिला मंदसौर को धारा 279 एवं 337 भादवि, 66/192 मोटर अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन
बिलासपुर.अपोलो हास्पिटल बिलासपुर में निशा सिंह की मृत्यु दिनांक 01 जुलाई 2019 को डाॅक्टरों की लापरवाहीपूर्वक ईलाज के कारण हुई थी, उक्त घटना को लगभग 2 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अपोलो प्रबंधन एवं डाॅ. गौरीशंकर असाटी के खिलाफ आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश करणी