May 10, 2024

11 माह से फरार आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

File Photo

बिलासपुर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने आदेश में आरोपी द्वारा लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर ट्राली लापरवाहीपूर्वक रोड़ पर खड़ी करने पर टकराने से मौत होने के मामले मेे आरोपी गौरख पिता एकनाथ उम्र 35 वर्ष निवासी पिंघाना नंदुरबार महाराष्ट्र का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि फरियादी ग्राम पिंघाना महाराष्ट्र् थाना शहादा जिला नंदुरबार में रहता है। घटना दिनांक 24/01/2018 को 20ः40 बजे उसका छोटा भाई अपने वाहन मोटर सायकिल क्र0 एच. 39 क्यू. -1240 ललवाना जा रहा था। मोटर सायकल कृष्णा चला रहा था एवं पीछे उसके काका का लड़का सचिन बैठा था। मेलन भमराटा के बीच रोड़ पर ट्रैक्टर ट्राली ट्रैक्टर क्र0 एम0एच0 23 टी 1832 ट्रैक्टर ट्राली एम0एच0 230750 खड़ी थी। ट्राली लापरवाहीपूर्वक रोड़ पर खड़ी की गयी थी। ट्राली में कोई सुरक्षा डिपर एवं इंडीकेटर या लाल कपड़ा या पत्थर रोड पर नहीं रखने के कारण ट्रैक्टर ट्राली में टकराने से कृष्णा एवं सचिन की शासकीय अस्पताल मे ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। आरोपी के विरूद्ध धारा 304-ए भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी प्रकरण के विचारण के दौरान फरार हो गया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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