Tag: लैंगिक अपराध

नाबालिक के साथ खोटा काम करने वाले को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी नारायण सिंह पिता अंदर सिंह आयु 30 वर्ष जाति सौंध्या  निवासी ग्राम माताजी लालाखेडी थाना सोयतकला जिला आगर मालवा को भादवि की धारा 376(3) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड   एवं

नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर  द्वारा आरोपी अरविंद पिता सवाई सिंह मेवाडा उम्र 23 वर्ष ग्राम पानखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड

8 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (प्रवीण शिवहरे) शाजापुर (म.प्र.) के द्वारा आरोपी मुकेश बंजारा पिता गोरीलाल बंजारा निवासी पचोला चक्क थाना कानड जिला आगर मालवा को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं

नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी जीवन उर्फ कुंदन पिता भेरूलाल, आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम साजोदा, जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में

नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले को 10 वर्ष की सजा और जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी सोबारसिंह पिता स्वा0 गोपाल सिंह राजपूत, आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम सारसी थाना मो0 बडोदिया जिला शाजापुर म0प्र0 को भादवि की   धारा 363 में दोषी पाते हुये 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के

नाबालिक का बुरी नियत से हाथ पकडकर हमला करने वाले को सजा

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी अर्जुन राजपूत पिता मनोहर सिंह, आयु 19 वर्ष निवासी ग्राम रिछोदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर म0प्र0 को भादवि की धारा 452 में दोषी पाते हुये 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड, भादवि

नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी पप्पू पिता भागीरथ बागरी, आयु 29 वर्ष निवासी नया चौमा थाना मो0बडोदिया लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(के)/6 में दोषी पाते हुये 10 वर्ष सश्रम के सश्रम कारावास एवं 5,000 रू के

नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवान कारावास

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी अनिल कुशवाह पिता फूलसिंह कुशवाह आयु 26 वर्ष निवासी काछीवाडा थाना लालघाटी जिला शाजापुर म0प्र0 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10,000 रू

नाबालिक का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

शाजापुर. विशेष न्या‍याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी गोविन्द पिता अनोपसिंह मीणा निवासी रंथभॅंवर थाना बेरछा जिला शाजापुर को धारा 363  भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व रु.1000 के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी  सोनू  पटैल (काछी) उर्फ चन्द्र बाबू पिता गंधर्व कुशवाहा उम्र 23 साल, निवासी मीरखेडी  थाना राहतगढ़  जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम

नाबालिग को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को सजा

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी छोटू पिता भँवरलाल,उम्र २४ वर्ष निवासी सेकनपुर तहसील ब्यावरा जिला राजगढ को भादवि की धारा 363 भारतीय दंड विधान में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूअर्थदण्ड से, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का

नाबालिग के‌ साथ छेड़छाड़ करने वालेे आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय  दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी बिजेंद्र  पिता कालूराम पटेल उम्र 29 साल, निवासी ग्राम चितौरा, थाना सुरखी  जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपए

नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा व 50,000 हजार रूपये जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी करण सिंह पिता प्रभुलाल, उम्र 20 वर्ष, नि. हापाखेडा थाना सुंदरसी, जिला शाजापुर को, धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रूपये जुर्माना से  दण्डित किया

नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा व 24,000 हजार रूपये जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी  धर्मेंद्र पिता राधेश्याम बैरागी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम आक्या चौहानी  थाना बैरछा जिला शाजापुर को नाबालिक पीडिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 363 भादवि में

नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय सुधांषु सक्सेना विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का का संरक्षण अधिनियम 2012 रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भरत का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार

नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल उर्फ अन्नू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली जिला

न्यायालय बीना में पॉक्सो एक्ट की पैरवी के लिए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को किया गया अधिकृत

सागर. मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाके पालन में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गठित विशेष न्यायालय हेमन्त कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायालय बीना में अभियेाजन संचालन हेतु वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता को विशेष लोक अभियोजक के तौर पर

नाबालिक के साथ अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी को जेल भेजा

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी भूपेन्‍द्र पिता अनारसिंह सोलंकी उम्र 42 वर्ष निवासी राजपूत बस्‍ती ग्राम बाईहेडा जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि आरोपी ने पीडिता के साथ अश्‍लील हरकत

नाबालिक का अपहरण कर दुष्‍कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर.  न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी कृष्‍णा उर्फ कन्‍हैयालाल पिता प्रेमनारायण मेवाडा उम्र 22 वर्ष  निवासी मिर्जीपुरखेडा थाना सलसलाई जिला शाजापुर का  जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। देवेन्‍द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 08.02.2019 को रात्री करीबन 09 बजे पीडिता

नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को जेल भेजा

शाजापुर. न्यायालय विशेष न्‍यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सचिन पिता लक्ष्‍मीनारायण धाकड निवासी ग्राम सुनेरा जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। देवेन्‍द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी ने पीडिता को अपने घर बुलाकर बहला फुसलाकर उसके साथ गलत
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