शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा 1- प्रवीण शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा, उम्र 38 वर्ष, 2-प्रदीप शर्मा पिता लक्ष्मीणनारायण शर्मा, उम्र 42 वर्ष, 3-सुनील शर्मा पिता लक्ष्मीानारायण शर्मा उम्र 54 वर्ष, 4-अशोक शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 52 वर्ष, 5-गौरव शर्मा पिता सुनील शर्मा उम्र 25 वर्ष, 6- सुमन शर्मा पति सुनील शर्मा उम्र 32 वर्ष
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा मितेश गुजरावत पिता विजयसिंह गुजरावत, उम्र 31 वर्ष एवं शीलाबाई पति विजयसिंह गुजरावत, उम्र 52 वर्ष निवासीगण कनाडिया रोड, मित्रबंधु कॉलोनी थाना कनाडिया इंदौर म0प्र0 को धारा 498-ए भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी ऊंकार सिंह बंजारा पिता घासी बंजारा एवं राजूबाई बंजारा पति ऊंकार सिंह बंजारा निवासीगण देहरीपाल मोहन बडोदिया को धारा 327 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, दिनांक 21/07/2016 को पीडिता ने थाना
शाजापुर. षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपीगण भगवान सिंह पिता उमराव सिंह निवासी काशीनगर हाल मुकाम ग्राम रहेली जिला शाजापुर, कमल सिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर शाजापुर, देवी सिंह पिता कालू गुर्जर निवासी काशीनगर जिला शाजापुर, कमल पिता उमराव सिंह गुर्जर निवासी ज्योति नगर शाजापुर को धारा 367 भादवि में दोषी पाते
शाजापुर. न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर अनिल कुमार नामदेव के द्वारा आरोपी कमल उर्फ कमल सिंह प्रजापति पिता नाथूलाल प्रजापति उम्र 44 वर्ष निवासी निपानिया धाकड को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । सुश्री प्रेमलता सोलंकी, उपंसचालक (अभियोजन) जिला शाजापुर
शाजापुर. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी दिनेश गुर्जर पिता मदन सिंह गुर्जर आयु 28 साल नि0 हरण गांव जिला शाजापुर म0प्र0 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय शाजापुर द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अर्जुन पिता देवी सिंह, निवासी ग्राम गिराना थाना सलसलाई जिला शाजापुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व रु.2000/- के अर्थदण्ड तथा भा.द.सं. की धारा 376(3) में 20 वर्ष का सश्रम
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी प्रेमनारायण पिता देवीसिंह निवासी सोदना खेडी, मो0 बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादीयां ने अपने ससुर के साथ थाना लालघाटी पर आकर रिपोर्ट थी।
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता अशोक पाटीदार ग्राम किलोदा को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती तुलसी मानकर, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 20/01/2015 को पीडिता ने थाना सलसलाई में इस बात की रिपोर्ट लिखाई कि,आरोपी जितेन्द्र पिता
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर (हर्षिता सिंगार) द्वारा आरोपी अनिल पिता जीतमल पाटीदार निवासी ग्राम रंथभंवर जिला शाजापुर को धारा 337 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास व 1000 रू के अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास व 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्रीमती सुषमा बडोनिया, एडीपीओ
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोज कुमार शर्मा, द्वारा आरोपी दिनेश जायसवाल पटवारी हल्का नंबर 32 चॉदनगॉव टप्पा कानड. जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपिया प्रियंका चौहान तत्कालीन पर्यवेक्षक(सुपरवाइजर) महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय बडौद, जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ.
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर के द्वारा आरोपीगण विक्रम पिता गोकुल सिंह उम्र 25 वर्ष, गोकुल पिता रामाजी उम्र 51 वर्ष, मानूबाई पति गोकुल उम्र 48 वर्ष निवासीगण ग्राम मंडोदा थाना मो.बडौदिया को धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए तीनों आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पिता राधेश्याम बैरागी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम आक्या चौहानी थाना बैरछा जिला शाजापुर को नाबालिक पीडिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 363 भादवि में
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी नवीन पिता ईश्वर जायसवाल निवासी दशहरा मैदान शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर बे बताया कि, आरोपी से दो टाट के बोरो से तीन-तीन पेटी देशी प्लेन शराब (प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वार्टर) कुल 54
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गंगाराम उर्फ धर्मेन्द्र0 राजपुत पिता बहादुरसिंह आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम छतगांव थाना सुनेरा जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन-पत्र भी निरस्त किया गया । रमेश सौलंकी, अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर द्वारा बताया गया कि थाना सुनेरा में पदस्थ् सहायक उपनिरीक्षक को दिनांक 04.10.2020 को देहात भ्रमण
शाजापुर. सुरेश कुमार नरगावे ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि न्यायालय जे.एम.एफ.सी सुश्री हर्षिता सिंगार शाजापुर द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ रामेश्वर पिता लक्ष्मीनारायण परमार का जमानत आवेदन मंगलवार को निरस्त किया गया। फरियादी बलवंत सिंह पिता गोकुल सिंह परमार ने थाना सुंदरसी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह खेती किसानी का काम करता है। उसकी
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झाडला शुजालपुर मंडी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते
शाजापुर.जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाटव निवासी पचावदा थाना शुजालपुर सिटी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपिया प्रीति पिता हरिलाल चौधरी उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्र्ंमाक 06 सामदपुर थाना अनुपपुर का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 25/08/2020 को थाना कालापीपल पर मर्ग