Tag: शुजालपुर

मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी लखन पिता दामोसिंह उर्फ  दामोदरसिंह निवासी मगरोला को  धारा 324 भादवि के अपराध मे  एक वर्ष  के सश्रम करावास एवं 2000/- (दो हजार) रूपये के  अर्थदण्ड से दंडित किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी

धारदार चाकू से हमला करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  ओमकार मेवाडा पिता हरिबक्स उम्र 34 साल निवासी धोलपुर शुजालपुर मण्डी  जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 324 भादवि  में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक

पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को 7-7 साल की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. अखिलेश पिता लखमीचंद्र कंजर, 2. पप्पु पिता कंवरलाल कंजर, 3. मुकेश पिता रमेश कंजर निवासीगण ग्राम देवडा जिला शाजापुर को धारा 307/34 भादवि में 7-7 वर्ष की सजा एवं 1000-1000 रू के अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि में 6-6 माह की सजा एवं 500-500

मारपीट करने वाले दो आरोपीयों को 1-1 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण  अनिल खाती पिता माखनसिंह खाती व गजराज खाती पिता माखनसिंह खाती निवासीगण – पोलाय कलां अवन्तिपुर बडोदिया जिला शाजापुर को दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि में  1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000  रूपयें के अर्थदण्‍ड से  दण्डित किया गया।  जिला मीडिया प्रभारी

मारपीट करने वाले आरोपीगण को 1 -1 वर्ष की सजा ओ जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. चंदरसिंह पिता ईश्‍वरसिंह मेवाडा उम्र 68 साल, 2. लक्ष्‍मण सिंह चंदरसिंह मेवाडा उम्र 28 साल, 3. पार्वतीबाई पति चंदरसिंह मेवाडा उम्र 60 साल निवासीगण भैसायानागिन जिला शाजापुर म.प्र.  को धारा 323 भादवि दो शीर्ष में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500  रूपयें के

जान से मारने की नियत से चाकू मारने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 3000 रू जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविंद भिलाला पिता भवंरलाल भिलाला उम्र 21 साल निवासी ग्राम बेहरावल थाना कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. को धारा  307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000  रूपयें के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि श्री

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी देवराज पिता बाबूलाल मेवाड़ा उम्र 19 वर्ष निवासी लालाखेड़ी थाना कालापीपल को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड ,धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड ,धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के सश्रम

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी रामसिंह पिता बलदेवसिंह खाती निवासी नायल थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया को धारा 5एल/6  एवं 5एम/6 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास एवं प्राकृत जीवन काल के लिए सश्रम कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 450 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के

ब्‍याज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. विष्‍णु पिता मंशाराम परमार जाति मीणा उम्र 38 साल 2. धर्मेन्‍द्र चौहान पिता खन्‍नूसिंह चौहान उम्र 42 साल  3. सुनील पिता बाबूलाल परमार उम्र 40 साल 4. शरद परमार पिता हीरालाल परमार उम्र 36 साल 5. मुकेश वैद्य पिता रामचंद्र उम्र 55 साल  को

उचित मूल्‍य की दुकान पर गबन करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये का अर्थदण्ड

शाजापुर. न्यायालय धीरज कुमार जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी  रामगोपाल पिता कुबंरलाल जी मीणा उम्र 58 साल निवासी सादनखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 409 भादवि में दोषी पाते हुये 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। कमल गोयल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा

प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले आरोपीण को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड की सजा

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. असलम खां पिता नाबाज खां उम्र 22 वर्ष,  2. निजाम खां पिता रऊफ खां उम्र 19 वर्ष, 3. शरीफ हाजी खां पिता यूसूफ खां उम्र 65 वर्ष, 4. सफेद खां पिता असरफ खां उम्र 35 वर्ष, 5. छीतर खां पिता अशरफ खां उम्र 60

आरोपी को 6 माह 6 दिन का कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संतोष केवट पिता हेमराज केवट उम्र 43 साल निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर म.प्र. को धारा  326 भादवि में  06 माह , 06 दिन का कारावास तथा 5000 रूपयें अर्थदण्‍ड, से  दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने

जघन्‍य एवं चिन्हित प्रकरण में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी दिनेश पाठक पिता कुंजीलाल पाठक, लखन पिता बद्रीप्रसाद पाठक, आशीष पिता दिनेश पाठक, मुकेश पिता बाबूलाल पाठक, कपिल पिता बद्रीप्रसाद पाठक, राधेश्‍याम पिता कुंजीलाल पाठक निवासीगण ग्राम श्‍यामपुर शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. को धारा 304 भाग-1 / 149, भादवि में आजीवन  कारावास एवं 1000 रूपयें के

नाबालिक से दुष्‍कर्म के आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 10,000 रूपयें का अर्थदण्‍ड

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी अजय धोबी पिता भारत सिंह धोबी उम्र 19 साल निवासी ग्राम टिटवास शुजालपुर जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्‍ड तथा धारा 5एल/6 पॉक्‍सो में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। माननीय न्‍यायालय

बुलेरो चोरी करने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. अर्जुन पिता सरदारसिंह धाकड उम्र 22 साल निवासी ग्राम गोपी तलाई थाना लटेरी जिला विदिशा 2. राकेश पिता राजाराम परमार उम्र 27 साल निवासी अरनियां दाऊद तह.आष्‍टा जिला सीहोर 3. दिवान पिता सोमपाल जाति भील उम्र 23 साल  निवासी भैसाकराई जिला झाबुआ 4. वरदीचंद

न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी आजाद खां पिता चांद खां उम्र 25 वर्ष निवासी जगन्‍ना‍थपुरी कॉलोनी शुजालपुर मण्‍डी को धारा 498 ए भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपयें के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,

आत्‍म‍हत्‍या के लिए प्रेरित करने वाले 7 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा एवं अर्थदण्ड

शाजापुर. न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. कुशाल जैन पिता धरमचंद्र जैन उम्र 44 वर्ष, 2. बाबूलाल प्रजापति पिता मुल्‍लूराम प्रजापति उम्र 75 वर्ष ,  3. नरेन्‍द्र माहेश्‍वरी पिता भेरूलाल माहेश्‍वरी उम्र 42 वर्ष, 4. कन्‍हैयालाल गर्ग पिता बापूलाल गर्ग उम्र 58 वर्ष,  5. अनिल पिता सौभागमल जैन उम्र 51

नाबालिक से अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर. न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी सलमान खां पिता नजीब खां उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मगरा  जिला सुल्‍तानपुरा उ.प्र. को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्‍ड ,  धारा 354 भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्‍ड एवं धारा 9एम/10 पॉक्‍सों

नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 22 वर्ष की सजा

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी संजय पिता देवकरण सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी रानीबडोद थाना अकोदिया मण्‍डी जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्‍ड ,  धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्‍ड एवं धारा 5 एल/6

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 4000 रूपये जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा निशार पिता अब्दु्ल रउफ खाँ उम्र 38 वर्ष निवासी जाबडिया भील, कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 354 डी भादवि
error: Content is protected !!