भोपाल. आज दिनांक को न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्याायालय में जघन्यी सनसनीखेज प्रकरण में लूट के अपराध में जो एक व्याापारी के साथ की गयी थी। आरोपीगण राजकुमार प्रजापति एवं सोनू महावर को दोषी पाते हुए भारतीय दण्डी संहिता की धारा 392 के अन्तार्गत 05.05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं